ETV Bharat / state

पुलिस दल पर हमला करने के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा - बनवाली भारद्वाज पर हमला

झालावाड़ न्यायालय ने एनडीपीएस प्रकरण में सुनवाई करते हुए पुलिस दल पर हमला करने के दो आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

jhalwar court news, झालावाड़ कोर्ट की खबर
author img

By

Published : Nov 8, 2019, 4:56 PM IST

झालावाड़. जिला न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एनडीपीएस प्रकरण में सुनवाई करते हुए थानाधिकारी व पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

पुलिस पर हमले के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

पढ़ेंः पहलू खान मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिजनों की अपील को अटैच करने के दिए आदेश

लोक अभियोजक मोहम्मद तनवीर आलम ने बताया कि 30 मई 2017 को रात्रि के समय सदर थानाधिकारी बनवारी भारद्वाज बिरयाखेड़ी कला में नाकाबंदी व चेकिंग कर रहे थे तभी गजराज और राकेश कंजर नाम के दो लोगों ने थानाधिकारी पर जान से मारने की नियत से 12 बोर की एक नाली बंदूक से फायर किया था तथा पुलिस दल पर हमला बोलकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे.

पढ़ेंः आर्थिक सुधारों को लेकर कांग्रेस का रोना, 55 साल में खुद कुछ नहीं कर पाए : सतीश पूनिया

ऐसे में पुलिस ने बिरियाखेड़ी निवासी गजराज व राकेश कंजर के ऊपर मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया जिसपर कोर्ट ने 12 गवाहों व 16 दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

झालावाड़. जिला न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एनडीपीएस प्रकरण में सुनवाई करते हुए थानाधिकारी व पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

पुलिस पर हमले के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

पढ़ेंः पहलू खान मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिजनों की अपील को अटैच करने के दिए आदेश

लोक अभियोजक मोहम्मद तनवीर आलम ने बताया कि 30 मई 2017 को रात्रि के समय सदर थानाधिकारी बनवारी भारद्वाज बिरयाखेड़ी कला में नाकाबंदी व चेकिंग कर रहे थे तभी गजराज और राकेश कंजर नाम के दो लोगों ने थानाधिकारी पर जान से मारने की नियत से 12 बोर की एक नाली बंदूक से फायर किया था तथा पुलिस दल पर हमला बोलकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे.

पढ़ेंः आर्थिक सुधारों को लेकर कांग्रेस का रोना, 55 साल में खुद कुछ नहीं कर पाए : सतीश पूनिया

ऐसे में पुलिस ने बिरियाखेड़ी निवासी गजराज व राकेश कंजर के ऊपर मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया जिसपर कोर्ट ने 12 गवाहों व 16 दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:झालावाड़ न्यायालय ने एनडीपीएस प्रकरण में सुनवाई करते हुए पुलिस दल पर हमला करने के दो आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Body:झालावाड़ न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एनडीपीएस प्रकरण में सुनवाई करते हुए थानाधिकारी व पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

लोक अभियोजक मोहम्मद तनवीर आलम ने बताया कि 30 मई 2017 को रात्रि के समय सदर थानाधिकारी बनवारी भारद्वाज बिरयाखेड़ी कला में नाकाबंदी व चेकिंग कर रहे थे तभी गजराज और राकेश कंजर नाम के दो लोगों ने थानाधिकारी पर जान से मारने की नियत से 12 बोर की एक नाली बंदूक से फायर किया था तथा पुलिस दल पर हमला बोलकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। ऐसे में पुलिस ने बिरियाखेड़ी निवासी गजराज व राकेश कंजर के ऊपर मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया जिसपर कोर्ट ने 12 गवाहों व 16 दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.