झालावाड़. जिले में 'वन नेशन-वन राशनकार्ड' योजना के अन्तर्गत आधार सीडिंग कार्य में रूचि नहीं लेने एवं लापरवाही बरतने के कारण रसद विभाग ने 5 राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार जीएसएस दांगीपुरा ग्राम पंचायत दांगीपुरा (मनोहरथाना), उचित मूल्य दुकानदार गंगाराम ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी कलां (मनोहरथाना), उचित मूल्य दुकानदार जीएसएस देवनगर ग्राम पंचायत देवनगर (बकानी), उचित मूल्य दुकानदार भैरूलाल ग्राम पंचायत तिसाई (डग) एवं उचित मूल्य दुकानदार बजरंग गुर्जर ग्राम पंचायत बरखेड़ा कलां (बकानी) का प्राधिकार-पत्र निलंबित किया गया है.
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जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि जिले के सभी उचित मूल्य के दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने-अपने क्षेत्रों में बिना आधार सीडिंग वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके आधार कार्ड संख्या और मोबाइल नंबर प्राप्त करते हुए ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आधार सीडिंग का कार्य 20 दिसम्बर 2020 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करें. इसके अलावा अपने-अपने क्षेत्र के डबल राशनकार्डधारी, मृतकों और बाहर पलायन करने वाले व्यक्त्यिों की भी पहचान कर उनका नाम राशनकार्ड से हटवाएं. ये कार्य 20 दिसंबर तक पूर्ण नहीं किए जाने पर संबंधित उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
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झालावाड़ में शनिवार को होने वाली वार्ड और ग्राम सभा निरस्त
झालावाड़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए शनिवार को होने वाली वार्ड और ग्राम सभा को निरस्त कर दिया गया है. मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 01 जनवरी 2021 के तहत विधानसभा क्षेत्रों में 19 दिसंबर को आयोजित होने वाली वार्ड सभा और ग्राम सभा की बैठकों को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए निरस्त कर दिया गया है.
जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर निकया गोहाएन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21 दिसम्बर 2020 है. बूथ लेवल अधिकारी 21 दिसम्बर 2020 को उनके क्षेत्र में स्थापित पंजीयक जन्म-मृत्यु कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय कार्यालयों में नियुक्त पंजीयक) से व्यक्तिगत संपर्क कर मृत व्यक्तियों एवं 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरा करने वाले पंजीकृत नागरिकों की सूची प्राप्त करेंगे. साथ ही नियमानुसार मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में हटाने एवं पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की कार्रवाई करेंगे.
इसके साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र के रिकार्ड का अवलोकन कर अगर नवविवाहित द्वारा मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं करवाया गया है तो प्रारूप-6 में विधिवत आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे. प्रारूप-6 में यथास्थान पूर्व में मतदाता सूचियों में पंजीकृत होने की सूचना का भी अंकन करेंगे. उन्होंने बताया कि बीएलओ 19 दिसंबर (शनिवार) को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे.