झालावाड़. जिले के झालरापाटन में आयोजित हो रहे चंद्रभागा मेले में पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बड़ी भारी लापरवाही सामने आई है. मेले में मंच के एकदम ठीक पास में विभाग ने टेंडर करते हुए चाय स्टॉल लगाने के लिए एक व्यक्ति को जगह दे रखी है लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा गैरकानूनी तरीके से घरेलू गैस का उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा है.
आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर का कमर्शियल यूज करना गैरकानूनी है. ये राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है, लेकिन मेला प्रशासन के द्वारा इस पर कोई भी निगरानी नहीं रखी जा रही है. जिसके चलते यहां पर दुकानदार सरकारी नियमों को सरकारी मेले में ही ताक पर रख कर काम कर रहे हैं. एक तरफ तो तमाम जिला स्तरीय अधिकारी इस मेले में व्यवस्थाओं को देख रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सरकारी नियमों की जबरदस्त धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है.
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बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर को वाहनों के लिए बेचने, होटल में व्यवसायिक उपयोग करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोषी माना जाता है और प्रतिष्ठान स्वामी की सामग्री जब्त करते हुए जुर्माना व सजा का प्रावधान है. इसको लेकर जब ईटीवी भारत ने मेला अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, अगर आप बता रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी.