ETV Bharat / state

झालावाड़ के चंद्रभागा मेले में घरेलू गैस सिलेंडरों का हो रहा व्यवसायिक उपयोग, विभाग बेपरवाह

झालावाड़ के चंद्रभागा मेले में दुकानदारों द्वारा सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है. दुकानदार घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल यूज कर रहे हैं, लेकिन विभाग आंखें मूंदकर बैठा हुआ है.

Chandrabhaga fair, झालावाड़ न्यूज
author img

By

Published : Nov 14, 2019, 4:05 PM IST

झालावाड़. जिले के झालरापाटन में आयोजित हो रहे चंद्रभागा मेले में पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बड़ी भारी लापरवाही सामने आई है. मेले में मंच के एकदम ठीक पास में विभाग ने टेंडर करते हुए चाय स्टॉल लगाने के लिए एक व्यक्ति को जगह दे रखी है लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा गैरकानूनी तरीके से घरेलू गैस का उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा है.

चन्द्रभागा मेले में घरेलू गैस सिलेंडरों का हो रहा है व्यवसायिक उपयोग

आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर का कमर्शियल यूज करना गैरकानूनी है. ये राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है, लेकिन मेला प्रशासन के द्वारा इस पर कोई भी निगरानी नहीं रखी जा रही है. जिसके चलते यहां पर दुकानदार सरकारी नियमों को सरकारी मेले में ही ताक पर रख कर काम कर रहे हैं. एक तरफ तो तमाम जिला स्तरीय अधिकारी इस मेले में व्यवस्थाओं को देख रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सरकारी नियमों की जबरदस्त धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है.

पढ़ें: सबरीमाला मामला : आ गया फैसला, 7 जजों की बेंच को सौंपा गया मामला

बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर को वाहनों के लिए बेचने, होटल में व्यवसायिक उपयोग करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोषी माना जाता है और प्रतिष्ठान स्वामी की सामग्री जब्त करते हुए जुर्माना व सजा का प्रावधान है. इसको लेकर जब ईटीवी भारत ने मेला अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, अगर आप बता रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

झालावाड़. जिले के झालरापाटन में आयोजित हो रहे चंद्रभागा मेले में पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बड़ी भारी लापरवाही सामने आई है. मेले में मंच के एकदम ठीक पास में विभाग ने टेंडर करते हुए चाय स्टॉल लगाने के लिए एक व्यक्ति को जगह दे रखी है लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा गैरकानूनी तरीके से घरेलू गैस का उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा है.

चन्द्रभागा मेले में घरेलू गैस सिलेंडरों का हो रहा है व्यवसायिक उपयोग

आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर का कमर्शियल यूज करना गैरकानूनी है. ये राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है, लेकिन मेला प्रशासन के द्वारा इस पर कोई भी निगरानी नहीं रखी जा रही है. जिसके चलते यहां पर दुकानदार सरकारी नियमों को सरकारी मेले में ही ताक पर रख कर काम कर रहे हैं. एक तरफ तो तमाम जिला स्तरीय अधिकारी इस मेले में व्यवस्थाओं को देख रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सरकारी नियमों की जबरदस्त धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है.

पढ़ें: सबरीमाला मामला : आ गया फैसला, 7 जजों की बेंच को सौंपा गया मामला

बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर को वाहनों के लिए बेचने, होटल में व्यवसायिक उपयोग करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोषी माना जाता है और प्रतिष्ठान स्वामी की सामग्री जब्त करते हुए जुर्माना व सजा का प्रावधान है. इसको लेकर जब ईटीवी भारत ने मेला अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, अगर आप बता रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

Intro:झालावाड़ के चंद्रभागा मेले में दुकानदारों द्वारा सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। दुकानदार डॉमेस्टिक सिलेंडर का कमर्शियल यूज कर रहे हैं लेकिन विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है।


Body:झालावाड़ के झालरापाटन में आयोजित हो रहे चंद्रभागा मेले में पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बड़ी भारी लापरवाही सामने आई है। मेले में मंच के एकदम ठीक पास में विभाग ने टेंडर करते हुए चाय स्टॉल लगाने के लिए एक व्यक्ति को जगह दे रखी है लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा गैरकानूनी तरीके से घरेलू गैस का उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉमेस्टिक गैस सिलेंडर का कमर्शियल यूज करना गैरकानूनी है। ये राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है लेकिन मेला प्रशासन के द्वारा इस पर कोई भी निगरानी नहीं रखी जा रही है जिसके चलते यहां पर दुकानदार सरकारी नियमों को सरकारी मेले में ही ताक पर रख कर काम कर रहे हैं।

एक तरफ तो तमाम जिला स्तरीय अधिकारी इस मेले में व्यवस्थाओं को देख रहे हैं वहीं दूसरी ओर सरकारी नियमों की जबरदस्त धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है।

आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर को वाहनों के लिए बेचने, होटल में व्यवसायिक उपयोग करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोषी माना जाता है और प्रतिष्ठान स्वामी की सामग्री जब्त करते हुए जुर्माना व सजा का प्रावधान है।

इसको लेकर जब हमने मेला अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, अगर आप बता रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का वाकया सामने आने से मेले में लगे अधिकारी कितने सजग है इसका उदाहरण भी हमें मिल गया है।


Conclusion:बाइट - निशित कुमार (मेला अधिकारी)
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.