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झालावाड़ः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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Published : Feb 15, 2020, 8:43 PM IST

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सूनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

झालावाड़ न्यूज, jhalawar news
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

झालावाड़. जिला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 4 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीस दाधीच ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसपर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लाल चंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ के अकलेरा थाने में 24 दिसम्बर 2015 को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि नौशाद नाम का व्यक्ति उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है.

यह भी पढ़ें : स्पेशल: शहीद की बिटिया का जज्बा, Army ऑफिसर बनकर करना चाहती है देश सेवा

जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया और उसके बयान दर्ज करवाए, जिसमें नाबालिग ने बताया कि नौशाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया.

कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 16 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए. पेश गवाहों और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार का जुर्माना लगाया है.

झालावाड़. जिला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 4 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीस दाधीच ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसपर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लाल चंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ के अकलेरा थाने में 24 दिसम्बर 2015 को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि नौशाद नाम का व्यक्ति उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है.

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जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया और उसके बयान दर्ज करवाए, जिसमें नाबालिग ने बताया कि नौशाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया.

कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 16 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए. पेश गवाहों और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार का जुर्माना लगाया है.

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