झालवाड़. जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा और जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्धू ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है. जहां उन्होंने आमजन को कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर और गाइड लाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस जवानों की ओर से मंगलपुरा चौराहा झालावाड़ से मोटर गैराज तक पैदल और मोटर गैराज से झालरापाटन शहर के प्रमुख बाजारों से वाहनों पर फ्लैग मार्च निकाला गया.
जिला कलेक्टर हरि मोहन मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के निरंतर हो रहे प्रसार के कारण कोविड मरीजों में हो रही वृद्धि के कारण राजेन्द्र सार्वजनिक अस्पताल के सभी बेड फुल हो चुके हैं. जिला अस्पताल में संसाधन सीमित हैं. व्यक्ति में कोविड के लक्षण खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द का पता चलते ही उसे घर पर ही आइसोलेशन में रहने हेतु पाबंद किया जाए और दवाइयों का किट उपलब्ध करवाया जाए. उसका इलाज चिकित्सकीय परामर्श से किया जाए, ताकि ऐसे मरीज स्वस्थ लोगों में संक्रमण न फैला सकें. यदि मरीज इलाज के लिए सीएचसी आता है तो संबंधित सीएचसी प्रभारी की ओर से उसका यथासंभव समुचित इलाज किया जाए और अगर उसे सांस लेने में तकलीफ हो तो ऑक्सीजन गैस भी दिया जाए.
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यदि रोगी सीएचसी चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे इलाज के उपरान्त भी ठीक नहीं हो तो उसे झालरापाटन के डेडीकेटेड कोविड केयर सेन्टर सीएचसी या सेटेलाइट अस्पताल के लिए रैफर किया जाए. जहां तक संभव हो मरीज का इलाज उक्त डेडिकेटेड कोविड केयर सेन्टर पर ही किया जाए. बगैर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह के मरीज को राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय के लिए रैफर नहीं किया जाए.
वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नई गाइड लाइन के अनुसार शादी समारोह के आयोजन पर सख्ती बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि शादी समारोह में आने वाले मेहमान ही कोरोना संक्रमण को बढ़ा रहे हैं.
इस महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से सख्ती की गई है. 3 मई, 2021 से शादी समारोह में 31 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर 25 हजार के बजाए आयोजक पर 1 लाख रुपए जुर्माना इसके साथ-साथ मैरिज गार्डन, विवाह स्थल के स्वामी, प्रबंधक, अधिभोगी पर भी 1 लाख का जुर्माना लगाने के साथ विवाह स्थल व मैरिज गार्डन को सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
इसके अतिरिक्त बिना अनुमति के विवाह समारोह करने और गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार, थानाधिकारी कोतवाली झालावाड़ बलबीर सिंह सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे.