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एनएचएआई ने हाईवे से 105 अतिक्रमण हटाने की दी जानकारी, अदालत ने मॉनिटरिंग की जताई मंशा - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर-अजमेर हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण और ट्रैफिक जाम को लेकर दिए गए निर्देशों की मॉनिटरिंग करेगा.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 25, 2025, 9:05 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण और ट्रैफिक जाम को लेकर दिए गए निर्देशों की मॉनिटरिंग करने की मंशा जताई है. एनएचएआई की ओर से अदालत को मौके से एक तिहाई अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी. इस पर अदालत ने एनएचएआई को 18 मार्च को अतिक्रमण हटाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश रायचंद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर बगरू तक कुल 338 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं. इनमें से 105 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं. एनएचएआई की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में राज्य सरकार से प्रशासनिक सहयोग की बात कही. इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने उचित सहयोग देने का आश्वासन दिया. अदालत के पूछने पर एनएचएआई की ओर से अदालत को बताया गया कि भांकरोटा में बन रही पुलिया का काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा.

पढ़ें: हाईकोर्ट ने डॉ. अर्चना शर्मा सुसाइड केस में एमएलए गोठवाल के खिलाफ तय किए आरोप किए रद्द

इस पर अदालत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और कोर्ट अदालती निर्देशों की पालना को लेकर मॉनिटरिंग करना चाहती है. इसके साथ ही अदालत ने एनएचएआई को 18 मार्च को अतिक्रमण हटाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. जनहित याचिका में कहा गया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का समय पर निर्माण पूरा नहीं हुआ है. जिसके चलते यहां जगह-जगह कई घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहते हैं. ऐसे में इनका निर्माण समय पर पूरा करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण और ट्रैफिक जाम को लेकर दिए गए निर्देशों की मॉनिटरिंग करने की मंशा जताई है. एनएचएआई की ओर से अदालत को मौके से एक तिहाई अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी. इस पर अदालत ने एनएचएआई को 18 मार्च को अतिक्रमण हटाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश रायचंद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर बगरू तक कुल 338 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं. इनमें से 105 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं. एनएचएआई की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में राज्य सरकार से प्रशासनिक सहयोग की बात कही. इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने उचित सहयोग देने का आश्वासन दिया. अदालत के पूछने पर एनएचएआई की ओर से अदालत को बताया गया कि भांकरोटा में बन रही पुलिया का काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा.

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इस पर अदालत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और कोर्ट अदालती निर्देशों की पालना को लेकर मॉनिटरिंग करना चाहती है. इसके साथ ही अदालत ने एनएचएआई को 18 मार्च को अतिक्रमण हटाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. जनहित याचिका में कहा गया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का समय पर निर्माण पूरा नहीं हुआ है. जिसके चलते यहां जगह-जगह कई घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहते हैं. ऐसे में इनका निर्माण समय पर पूरा करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाए.

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