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झालावाड़: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना

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Published : Mar 10, 2021, 10:09 PM IST

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के डेढ़ साल पुराने मामले में आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Jhalawar Pocso Court,  Minor molestation case in Jhalawar
झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट

झालावाड़. जिला पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने यह सजा सुनाई.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 27 सितंबर 2019 को पीड़िता और पीड़िता के पिता ने खानपुर थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि पीड़िता को मुलजिम 2 साल से परेशान कर रहा है. इसको लेकर पूर्व में पीड़िता के पिता आरोपी को समझाने उसके घर भी गए थे लेकिन बदनामी के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी.

पढ़ें- नशीले पदार्थ की तस्करी में बेटे की कोर्ट में थी पेशी, बाप जैसे ही मिलने आया पुलिस ने दबोच लिया

25 सितंबर को खानपुर थाने में किराए का कमरा लेकर रह रही पीड़िता कोचिंग से आ रही थी तो आरोपी उसके पीछे आकर उसके कमरे में आया और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और पीड़िता के चिल्लाने पर छोड़ कर भाग गया. इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने खानपुर थाने में करवाई. बाद में पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने मामले में 9 गवाह और 12 दस्तावेज पेश किए थे. इसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने आरोपी को 3 साल के साधारण कारावास की सजा और ₹5000 के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

झालावाड़. जिला पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने यह सजा सुनाई.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 27 सितंबर 2019 को पीड़िता और पीड़िता के पिता ने खानपुर थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि पीड़िता को मुलजिम 2 साल से परेशान कर रहा है. इसको लेकर पूर्व में पीड़िता के पिता आरोपी को समझाने उसके घर भी गए थे लेकिन बदनामी के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी.

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25 सितंबर को खानपुर थाने में किराए का कमरा लेकर रह रही पीड़िता कोचिंग से आ रही थी तो आरोपी उसके पीछे आकर उसके कमरे में आया और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और पीड़िता के चिल्लाने पर छोड़ कर भाग गया. इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने खानपुर थाने में करवाई. बाद में पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने मामले में 9 गवाह और 12 दस्तावेज पेश किए थे. इसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने आरोपी को 3 साल के साधारण कारावास की सजा और ₹5000 के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

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