जालोर. जिला मुख्यालय के गोडिजी क्षेत्र क्षेत्र में एक नर्सिंगकर्मी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है. जिसके बाद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने गोडिजी क्षेत्र में कोविड 19 महामारी को फैलने से रोकने और मानवीय स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है. कलेक्टर ने शहर की वार्ड संख्या 1 में आंशिक, वार्ड संख्या 2 और 3 पूर्ण कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किये है.
शहर के इन इलाकों में होगी जीरो मोबिलिटी
जिला कलेक्टर की ओर से लगाये गए कर्फ्यू के तहत वार्ड संख्या 1 में जिला औद्योगिक क्षेत्र गणेश नगर, जिला उ़द्योग केन्द्र वाली गली, बंजारों और बालदियों की बस्ती, बाबू खां की ढ़ाणी, गौशाला के पीछे की बस्ती, नाथों जोगियों की बस्ती, केशवणा रोड से वृंदावन होटल तक के इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है.
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वार्ड संख्या 2 में मेघवालों का चौहटा, जीनगरों की बस्ती, रामपुरा काॅलोनी, रिषभ होंडा शो रूम, जैन मंदिर, गोडिजी की बगीची के पास माता मंदिर, गोडिजी स्कूल, विनायक पब्लिक स्कूल, समेकित गेनाईट, महेन्द्र ग्रेनाईट, सुबोध पब्लिक स्कूल गली, सादुलसिंहजी का मंदिर और रिषभ होंडा के नुक्कड़ तक के इलाके में पूर्ण कर्फ्यू रहेगा.
इसी प्रकार वार्ड सं. 3 में गणेश नगर, बंजारों की बस्ती, गोडिजी मंदिर, औद्योगिक क्षेत्र स्कूल, गौशाला के आस-पास की संपूर्ण बस्ती, उमाशंकर की गली और थानाराम प्रजापत का मकान के इलाके में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है. इन इलाकों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेगा. इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर जन साधारण के आगमन निर्गमन के लिये प्रतिबंधित किया गया है.
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इन लोगों का आवागमन ही रहेगा शुरू
आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने के लिए ही अधिकृत होंगे. नगर परिषद की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस और प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओं, रसद विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
बता दें कि इस क्षेत्र में पुलिस विभाग की ओर से निर्धारित एन्ट्री पोइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग की ओर से टीम नियुक्त की जायेगी. जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करे और न ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकले. यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा.