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जालोर: मृत्युभोज ने लोगों को डाला खतरे में, प्रशासन ने दर्ज किया मुकदमा - प्रशासन ने दर्ज किया मुकदमा

सांचौर शहर में नर्मदा कॉलोनी में एक परिवार के सदस्य की मौत होने पर प्रशासन को बिना सूचना दिए मृत्यु भोज आयोजित किया गया. इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सांचौर पुलिस थाना में परिवार के मुखिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है.

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सांचौर में मृत्युभोज लोगों का डाला खतरे में, प्रशासन ने दर्ज किया मुकदमा
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Published : Jul 23, 2020, 12:25 AM IST

सांचौर (जालोर). जिले के सांचौर शहर में नर्मदा कॉलोनी में एक परिवार के सदस्य की मौत होने पर प्रशासन को बिना सूचना दिए मृत्यु भोज किया गया. इसी के साथ मानव जीवन को खतरे में डालने, कोविड-19 का उल्लंघन करने, शहर में धारा 144 का पालन नहीं करने पर मामला दर्ज किया गया है. साथ ही मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सांचौर पुलिस थाना में परिवार के मुखिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है.

सांचोर तहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट देशलराम परिहार ने सांचौर पुलिस को प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि, नगरपालिका सांचौर में दाड़मी देवी पत्नी प्रताप चंद जाति सुनार निवासी नर्मदा कॉलोनी की मृत्यु होने पर उनके पुत्र कांतिलाल की ओर से दिनांक 27 जुलाई को दाह संस्कार किया गया था.

जिसमें दाह संस्कार के पश्चात दिनांक 7 जुलाई को सामाजिक रीति रिवाज बगैर सोशल डिस्टेंसिंग मास्क की पालना किए बिना और प्रशासन को सूचना दिए बगैर दाल बाटी छाछ आदि संपन्न किए गए. जबकि क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई थी, जिनमें से 28 व्यक्तियों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं.

इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्तियों के अलावा और भी संक्रमित व्यक्ति पाए जाने की संभावना हैं. संक्रमित व्यक्तियों में 8 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति शामिल हैं. केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 गाइड लाइन दंड प्रक्रिया संहिता.

पढ़ें: राजस्थान : CM गहलोत के बड़े भाई के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

1973 सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण कांतिलाल के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1978 की आईपीसी की धारा 188 के तहत सांचौर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सांचौर (जालोर). जिले के सांचौर शहर में नर्मदा कॉलोनी में एक परिवार के सदस्य की मौत होने पर प्रशासन को बिना सूचना दिए मृत्यु भोज किया गया. इसी के साथ मानव जीवन को खतरे में डालने, कोविड-19 का उल्लंघन करने, शहर में धारा 144 का पालन नहीं करने पर मामला दर्ज किया गया है. साथ ही मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सांचौर पुलिस थाना में परिवार के मुखिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है.

सांचोर तहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट देशलराम परिहार ने सांचौर पुलिस को प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि, नगरपालिका सांचौर में दाड़मी देवी पत्नी प्रताप चंद जाति सुनार निवासी नर्मदा कॉलोनी की मृत्यु होने पर उनके पुत्र कांतिलाल की ओर से दिनांक 27 जुलाई को दाह संस्कार किया गया था.

जिसमें दाह संस्कार के पश्चात दिनांक 7 जुलाई को सामाजिक रीति रिवाज बगैर सोशल डिस्टेंसिंग मास्क की पालना किए बिना और प्रशासन को सूचना दिए बगैर दाल बाटी छाछ आदि संपन्न किए गए. जबकि क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई थी, जिनमें से 28 व्यक्तियों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं.

इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्तियों के अलावा और भी संक्रमित व्यक्ति पाए जाने की संभावना हैं. संक्रमित व्यक्तियों में 8 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति शामिल हैं. केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 गाइड लाइन दंड प्रक्रिया संहिता.

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1973 सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण कांतिलाल के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1978 की आईपीसी की धारा 188 के तहत सांचौर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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