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भीनमाल: जानलेवा हमले के मामले में 6 साल बाद आया फैसला, 5 आरोपियों को आजीवन कारावास

भीनमाल के दांतियां गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जानलेवा विवाद हुआ था. इस विवाद में एक ही पक्ष के 2 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, अब 6 साल बाद इस मामले में अपर जिला और सत्र न्यायालय ने पांच हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

भीनमाल में जमीन विवाद, land dispute in bhinmal
6 साल पुराने हत्या मामले में फैसला
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Published : Aug 22, 2020, 3:24 PM IST

भीनमाल (जालोर). सरवाना थाना क्षेत्र के दांतियां गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 6 साल पहले जानलेवा हमले की घटना हुई थी. जिसमें अपर जिला और सत्र न्यायालय ने पांच हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही सभी आरोपियों को अन्य धाराओं के साथ अदायगी के रूप में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.

10 अप्रैल 2014 को सरवाना पुलिस थाने में दातिया निवासी धुकाराम पुत्र पन्नाराम कोहली ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 9 अप्रैल 2014 को उसके लड़के जोराराम, भंवराराम, शिवाराम और रमेश का साला मुकेश उसका धर्म भाई मफाराम और लादू सिंह सभी उसके घर से शरद दांतियां में उसकी ढाणी के पास स्थित कुल देवता खेतलाजी मंदिर प्रसाद चढ़ाने गाड़ी में सवार हो गए थे. प्रसाद चढ़ाकर सभी घर वापस आ रहे थे, तभी घर से निकलने वाले रास्ते को लेकर रंजिश रखने वाले काला राम, रामाराम ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

पढ़ेंः पालीः रास कस्बे में अज्ञात चोरों का आतंक, तीन घरों के ताले तोड़ चुराए हजारों के माल

इस दौरान आरोपियों ने गाड़ी के सभी टायरों की हवा निकाल दी और गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. आरोपियों ने सभी के साथ गंभीर रूप से मारपीट की. इस दौरान आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह सबको छुड़वाया. उसके बाद 108 एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को सांचौर के सरकारी चिकित्सालय ले जाया गया था. जहां पर इलाज के दौरान बड़े लड़के जोराराम को गंभीर चोट पहुंचने पर निजी अस्पताल में भर्ती किया गया. जहां जोराराम की मौत हो गई थी.

पढ़ेंः सवाई माधोपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, 12वीं के छात्र को मारी गोली

जानलेवा हमले में मफाराम पुत्र को भी गंभीर चोट आने से इलाज के दौरान सांचौर के चिकित्सालय में उसकी भी मौत हो गई थी. मामले में 6 साल बाद शुक्रवार को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने हत्या के आरोपी कालाराम, जोधाराम, कोहलाराम, चेलाराम, मुगाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अन्य धाराओं के सभी आरोपी के रूप में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा परिवादी की ओर से अधिवक्ता अजमत अली ने पैरवी की.

भीनमाल (जालोर). सरवाना थाना क्षेत्र के दांतियां गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 6 साल पहले जानलेवा हमले की घटना हुई थी. जिसमें अपर जिला और सत्र न्यायालय ने पांच हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही सभी आरोपियों को अन्य धाराओं के साथ अदायगी के रूप में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.

10 अप्रैल 2014 को सरवाना पुलिस थाने में दातिया निवासी धुकाराम पुत्र पन्नाराम कोहली ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 9 अप्रैल 2014 को उसके लड़के जोराराम, भंवराराम, शिवाराम और रमेश का साला मुकेश उसका धर्म भाई मफाराम और लादू सिंह सभी उसके घर से शरद दांतियां में उसकी ढाणी के पास स्थित कुल देवता खेतलाजी मंदिर प्रसाद चढ़ाने गाड़ी में सवार हो गए थे. प्रसाद चढ़ाकर सभी घर वापस आ रहे थे, तभी घर से निकलने वाले रास्ते को लेकर रंजिश रखने वाले काला राम, रामाराम ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

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इस दौरान आरोपियों ने गाड़ी के सभी टायरों की हवा निकाल दी और गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. आरोपियों ने सभी के साथ गंभीर रूप से मारपीट की. इस दौरान आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह सबको छुड़वाया. उसके बाद 108 एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को सांचौर के सरकारी चिकित्सालय ले जाया गया था. जहां पर इलाज के दौरान बड़े लड़के जोराराम को गंभीर चोट पहुंचने पर निजी अस्पताल में भर्ती किया गया. जहां जोराराम की मौत हो गई थी.

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जानलेवा हमले में मफाराम पुत्र को भी गंभीर चोट आने से इलाज के दौरान सांचौर के चिकित्सालय में उसकी भी मौत हो गई थी. मामले में 6 साल बाद शुक्रवार को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने हत्या के आरोपी कालाराम, जोधाराम, कोहलाराम, चेलाराम, मुगाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अन्य धाराओं के सभी आरोपी के रूप में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा परिवादी की ओर से अधिवक्ता अजमत अली ने पैरवी की.

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