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अनलॉक-1 की शुरुआत: जालोर में नियमों और शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

लंबे वक्त के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक-1 की शुरुआत हुई है और धीरे-धीरे सब सामान्य हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है. राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर जालोर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी प्रकार की दुकानें नियम और शर्तों के साथ खोलने के आदेश जारी किए हैं.

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Published : Jun 1, 2020, 10:22 PM IST

Unlock-1 in Jalore, Jalore District Collector,जालोर न्यूज़
जालोर में हो रही अनलॉक-1 की शुरूआत

जालोर. अनलॉक-1 की शुरूआत के साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन को अब धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है. जालोर में अब नियमों और शर्तों के साथ बाजार फिर से खुल जाएंगे. राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी प्रकार की दुकानें नियम और शर्तों के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. लेकिन, कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है. साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी निर्धारित प्रतिबंध जारी रहेगा.

वहीं, लंबे वक्त के लॉकडाउन के अब मंगलवार से बाजार पूरी तरह खुला नजर आएगा. नए आदेश के तहत अब सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्टॉल, ठेला या कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय और चाट सहित अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानें खुल जाएंगी.

पढ़ें: Exclusive: मैं किसानों के बिल और ऋण माफी के पक्ष में नहीं, बल्कि उनकी आय बढ़ाने के पक्ष में हूं: मंत्री आंजना

जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि पहले जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित नहीं होने के आदेश जारी किए गए थे. अब इसे हटाकर कई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अब जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, ट्रकों और सामानों के परिवहन में लगे लोगों पर लागू नहीं होगा.

अन्य राज्यों और राज्य के भीतर आवागमन की छूट
अनलॉक-1 में राज्य सरकार ने व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए अन्य राज्यों और राज्य के भीतर आवागमन की छूट दे दी है. पहले आवागमन के लिए ई-पास लेना आवश्यक कर दिया गया था. लेकिन, अब ये बाध्यता हटा दी गई है. इसके अलावा सार्वजनिक आवागमन के लिए वाहन मालिकों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा. इसमें सभी कॉमर्शियल वाहनों को यात्रा से पहले और यात्रा के बाद सैनिटाइज करना आवश्यक होगा. अन्य सुरक्षा सावधानियों की शर्ताें की अनुपालना के साथ बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा चलाने की अनुमति होगी. किसी भी वाहन में सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं होगी. अन्य राज्यों और राज्य के भीतर बसें अपने स्वीकृत मार्ग पर ही संचालित हो सकेंगी. बस संचालक यात्रियों के सावधानी से चढ़ने-उतरने के लिए उत्तरदायी होगा.

पढ़ें: पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने भी की अस्थि विसर्जन के लिए निशुल्क बसों की व्यवस्था

बिना मास्क सामान बेचने पर दुकानदार पर लगेगा जुर्माना
नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी दुकानदार बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान नहीं बेच पाएगा. अगर ऐसा करता पकड़ा जाता है तो दुकानदार से जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान में सामाजिक दूरी (करीब 6 फीट) का पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं, बड़ी दुकान के अंदर 5 और छोटी दुकान में 2 लोगों के एक साथ प्रवेश की अनुमति होगी.

जालोर. अनलॉक-1 की शुरूआत के साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन को अब धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है. जालोर में अब नियमों और शर्तों के साथ बाजार फिर से खुल जाएंगे. राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी प्रकार की दुकानें नियम और शर्तों के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. लेकिन, कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है. साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी निर्धारित प्रतिबंध जारी रहेगा.

वहीं, लंबे वक्त के लॉकडाउन के अब मंगलवार से बाजार पूरी तरह खुला नजर आएगा. नए आदेश के तहत अब सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्टॉल, ठेला या कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय और चाट सहित अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानें खुल जाएंगी.

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जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि पहले जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित नहीं होने के आदेश जारी किए गए थे. अब इसे हटाकर कई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अब जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, ट्रकों और सामानों के परिवहन में लगे लोगों पर लागू नहीं होगा.

अन्य राज्यों और राज्य के भीतर आवागमन की छूट
अनलॉक-1 में राज्य सरकार ने व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए अन्य राज्यों और राज्य के भीतर आवागमन की छूट दे दी है. पहले आवागमन के लिए ई-पास लेना आवश्यक कर दिया गया था. लेकिन, अब ये बाध्यता हटा दी गई है. इसके अलावा सार्वजनिक आवागमन के लिए वाहन मालिकों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा. इसमें सभी कॉमर्शियल वाहनों को यात्रा से पहले और यात्रा के बाद सैनिटाइज करना आवश्यक होगा. अन्य सुरक्षा सावधानियों की शर्ताें की अनुपालना के साथ बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा चलाने की अनुमति होगी. किसी भी वाहन में सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं होगी. अन्य राज्यों और राज्य के भीतर बसें अपने स्वीकृत मार्ग पर ही संचालित हो सकेंगी. बस संचालक यात्रियों के सावधानी से चढ़ने-उतरने के लिए उत्तरदायी होगा.

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बिना मास्क सामान बेचने पर दुकानदार पर लगेगा जुर्माना
नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी दुकानदार बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान नहीं बेच पाएगा. अगर ऐसा करता पकड़ा जाता है तो दुकानदार से जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान में सामाजिक दूरी (करीब 6 फीट) का पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं, बड़ी दुकान के अंदर 5 और छोटी दुकान में 2 लोगों के एक साथ प्रवेश की अनुमति होगी.

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