जालोर. प्रदेश में पंचायती राज चुनावों पर रोक लगने के बाद अब फिर से चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. जिसके तहत जिले के तीन पंचायत समिति के 21 ग्राम पंचायतों में 15 मार्च को चुनाव करवाए जाएंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंचायती राज आम चुनाव कार्यक्रम के तहत सांचोर पंचायत समिति की 7 ग्राम पंचायतों, चितलवाना पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों और सरनाऊ पंचायत समिति की 5 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव 15 मार्च को करवाए जाएंगे.
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जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले में पंचायती राज आम चुनाव 2020 के तहत प्रथम चरण में सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए नाम निर्देशन पत्रों वाली ऐसी ग्राम पंचायतें है, जिनका पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पंचायती राज विभाग की 16 नवम्बर 2019 को जारी अधिसूचना के पश्चात् की गई अधिसूचनाओं में नहीं किया गया है.
सरपंच और पंच पदों के आरक्षण बाद भी पूर्वानुसार ही उसी वर्ग या जाति के लिए आरक्षित हैं. ऐसी प्रथम चरण की उन ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के आम चुनाव होंगे. उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार सांचोर पंचायत समिति की डाबल ग्राम पंचायत में 9 वार्डो, धमाणा ग्राम पंचायत में 9 वार्डों, हाडेतर ग्राम पंचायत में 13 वार्डों, खारा ग्राम पंचायत में 13 वार्डों, मेडाजागीर ग्राम पंचायत में 9 वार्डों, सूथाना (आर) ग्राम पंचायत में 9 वार्डों और विरोल ग्राम पंचायत में 11 वार्डों में पंच और सरपंच के आम चुनाव करवाए जाएंगे.
इसी प्रकार चितलवाना पंचायत समिति की दूठवा ग्राम पंचायत में13 वार्डों, होथीगांव ग्राम पंचायत में 9 वार्डों, जोधावास ग्राम पंचायत में 9 वार्डों, जोरादर ग्राम पंचायत में 9 वार्डों, केसुरी ग्राम पंचायत में 9 वार्डों, खेजडियाली ग्राम पंचायत में 9 वार्डों, सेसावा ग्राम पंचायत में 13 वार्डों, सिपाईयों की ढ़ाणी (आर) ग्राम पंचायत में 7 वार्डों और सुराचन्द ग्राम पंचायत में 11 वार्डों में पंच और सरपंच के चुनाव होंगे.
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सरनाऊ पंचायत समिति की भाटीप ग्राम पंचायत में11 वार्डों, कोटडा ग्राम पंचायत में 9 वार्डों, नेनोल ग्राम पंचायत में13 वार्डों, पुर ग्राम पंचायत में 11 वार्डों और सेवाड़ा ग्राम पंचायत में 9 वार्डो में पंच और सरपंच के आम चुनाव होंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं. जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे.