भीनमाल (जालोर). शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए लेने के आरोपी भोपा सुरेश माली की जमानत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल पुनाराम गोदारा ने खारिज कर मुलजिम सुरेश कुमार को जेल भेज दिया है.
परिवादी के वकील सत्यवान सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी प्रवीण कुमार ने पुलिस थाना भीनमाल में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी शादी ललीता कुमारी से मुलजिम सुरेश कुमार भोपा ने उसकी गोद पुत्री बताकर करवाई थी. उसके बाद ललीता शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर वापस सुरेश कुमार के पास चली गई. मुलजिम सुरेश कुमार और ललीता ने शादी के नाम पर षड्यंत्र रचकर और जादू टोना तंत्र-मंत्रकर कुल 8 लाख 75 हजार रुपए हड़पकर धोखाधड़ी की.
जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में अभियुक्तगण सुरेश कुमार माली, ललीता पुरोहित, वराडा, शांतिलाल गुजराती और जगराम सैन को धारा 420, 406, 120B भारतीय दंड संहिता का अभियुक्त माना है. जिसमें अभियुक्त सुरेश कुमार माली को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा के बाद न्यायालय में पेश किया. जिस पर न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर दोनों पक्षों की बहस सुनकर उक्त मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए मुलजिम सुरेश कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर मुलजिम को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा.