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क्वॉरेंटाइन अवधि में घूम कर प्रचार नहीं कर पाएंगे कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी

चार चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी के चुनाव प्रसार को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित प्रत्याशी जब तक क्वॉरेंटाइन अवधि में हैं, तब तक घूम कर प्रचार नहीं कर पाएंगे.

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क्वॉरेंटाइन अवधि में घूम कर प्रचार नहीं कर पाएंगे कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी
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Published : Sep 25, 2020, 7:10 PM IST

जालोर. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव-2020 के दौरान कोविड-19 संक्रमित उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार चुनाव में कोेविड-19 संक्रमित व्यक्ति द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया विहित की गई है.

साथ ही बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पश्चात चिकित्सा विभाग के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए वापस यथा स्थान पहुंचाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित उम्मीदवार को हाॅस्पिटल या होम आईसोलेशन अथवा ऐसे किसी भी स्थान से जहां उसे क्वॉरेंटाइन में रखा गया है, वहां से बाहर आकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति जब तक नहीं होगी जब तक ऐसे व्यक्ति का चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन अवधि समाप्त नहीं हो जाए. या फिर उस व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं हो जाए. इसकी निगरानी का दायित्व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पदस्थापित कार्मिक यथा-बीट कांस्टेबल, पटवारी व ग्रामसेवक इत्यादि की होगी.

पढ़ें- भरतपुर में अवैध वसूली का Video Viral, ट्रक ड्राइवर ने किया 'खाकी' को बेनकाब

उन्होंने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार उक्त निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दंड संहिता 1860 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस विभाग, समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट, चिकित्सा विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

जालोर. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव-2020 के दौरान कोविड-19 संक्रमित उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार चुनाव में कोेविड-19 संक्रमित व्यक्ति द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया विहित की गई है.

साथ ही बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पश्चात चिकित्सा विभाग के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए वापस यथा स्थान पहुंचाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित उम्मीदवार को हाॅस्पिटल या होम आईसोलेशन अथवा ऐसे किसी भी स्थान से जहां उसे क्वॉरेंटाइन में रखा गया है, वहां से बाहर आकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति जब तक नहीं होगी जब तक ऐसे व्यक्ति का चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन अवधि समाप्त नहीं हो जाए. या फिर उस व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं हो जाए. इसकी निगरानी का दायित्व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पदस्थापित कार्मिक यथा-बीट कांस्टेबल, पटवारी व ग्रामसेवक इत्यादि की होगी.

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उन्होंने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार उक्त निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दंड संहिता 1860 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस विभाग, समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट, चिकित्सा विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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