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भीनमाल में जीएसटी विभाग की कार्रवाई, वसूला करीब 3 लाख का जुर्माना

भीनमाल में जीएसटी विभाग की टीम ने कार्रवाई कर गुजरात से जीरा और गेहूं के बीज से भरे एक ट्रक से माल जब्त कर 2 लाख 92 हजार 532 रुपए का जुर्माना वसूला है. जीएसटी विभाग के अनुसार जीरा और गेहूं के बीज को बिना जीएसटी बिल और बिना ई-वे बिल के ही ले जाया जा रहा था. इस पर विभाग ने कार्रवाई की है.

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भीनमाल में जीएसटी विभाग की कार्रवाई
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Published : Oct 31, 2020, 1:50 PM IST

भीनमाल (जालोर). भीनमाल जीएसटी विभाग की टीम ने कार्रवाई कर गुजरात से जीरा और गेहूं के बीज से भरे एक ट्रक से माल जब्त कर 2 लाख 92 हजार 532 रुपए का जुर्माना वसूला है. एसीटीओ ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि गुजरात से बीज से भरे एक ट्रक के बिल और बिल्टी की जांच की गई तो पाया गया कि उसमें 10 टन गेहूं और जीरे के बीज भरे मिले. जिसकी कीमत 29 लाख 25 हजार 320 रुपए थी. यह बीज बिना जीएसटी और ई-वे बिल से शहर में एक फर्म पर पहुंच रहा था.

जांच में पाया गया कि यह माल बिना सर्टिफाइड श्रेणी का सीड्स है. सर्टिफाइड नहीं होने के कारण जीएसटी एक्ट के तहत इसको क्वालिटी सीड्स माना नहीं जा सकता. इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी वाले गुड्स की श्रेणी के तहत आने पर कर योग्य माल पाया गया. जिस पर जीएसटी एक्ट-2017 के तहत कर एवं शास्ति आरोपित की गई. वहीं गुजरात की सीड्स कंपनी की ओर से इस पर जीएसटी चार्ज नहीं करने पर वाहन सहित माल को जब्त किया गया है.

यह भी पढ़ें- गहलोत सरकार ने किया ब्यूरोक्रेसी में बदलाव, 39 RAS अधिकारियों का तबादला, 3 APO

इस संबध में व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया. जिसके प्रत्युत्तर में व्यवहारी फर्म ने उक्त माल सर्टिफाइड नहीं होना स्वीकार किया है. जांच में पाया गया कि एक्ट 1966 के अनुसार यह माल सर्टिफाइड ना होकर सिर्फ सीड्स की श्रेणी में आता है. विभाग ने कार्रवाई करते हुए लदे माल जीरा सीड्स, 8 टन गेहूं सीड्स जब्त किया है, जिसकी कीमत 29 लाख 25 हजार 320 रुपए को बिना जीएसटी लगाए और बिना ई-वे बिल के होना पाए जाने पर 2 लाख 92 हजार 532 रुपए जुर्माना वसूला गया है.

भीनमाल (जालोर). भीनमाल जीएसटी विभाग की टीम ने कार्रवाई कर गुजरात से जीरा और गेहूं के बीज से भरे एक ट्रक से माल जब्त कर 2 लाख 92 हजार 532 रुपए का जुर्माना वसूला है. एसीटीओ ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि गुजरात से बीज से भरे एक ट्रक के बिल और बिल्टी की जांच की गई तो पाया गया कि उसमें 10 टन गेहूं और जीरे के बीज भरे मिले. जिसकी कीमत 29 लाख 25 हजार 320 रुपए थी. यह बीज बिना जीएसटी और ई-वे बिल से शहर में एक फर्म पर पहुंच रहा था.

जांच में पाया गया कि यह माल बिना सर्टिफाइड श्रेणी का सीड्स है. सर्टिफाइड नहीं होने के कारण जीएसटी एक्ट के तहत इसको क्वालिटी सीड्स माना नहीं जा सकता. इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी वाले गुड्स की श्रेणी के तहत आने पर कर योग्य माल पाया गया. जिस पर जीएसटी एक्ट-2017 के तहत कर एवं शास्ति आरोपित की गई. वहीं गुजरात की सीड्स कंपनी की ओर से इस पर जीएसटी चार्ज नहीं करने पर वाहन सहित माल को जब्त किया गया है.

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इस संबध में व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया. जिसके प्रत्युत्तर में व्यवहारी फर्म ने उक्त माल सर्टिफाइड नहीं होना स्वीकार किया है. जांच में पाया गया कि एक्ट 1966 के अनुसार यह माल सर्टिफाइड ना होकर सिर्फ सीड्स की श्रेणी में आता है. विभाग ने कार्रवाई करते हुए लदे माल जीरा सीड्स, 8 टन गेहूं सीड्स जब्त किया है, जिसकी कीमत 29 लाख 25 हजार 320 रुपए को बिना जीएसटी लगाए और बिना ई-वे बिल के होना पाए जाने पर 2 लाख 92 हजार 532 रुपए जुर्माना वसूला गया है.

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