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दो पत्नियों को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा - हत्यारे को सजा

जालोर के भीनमाल अपर सत्र न्यायालय ने दो पत्नियों को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने10 हजार का जुर्माना लगाया है.

killer punished, जालोर न्यूज
दो पत्नियों को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा
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Published : Mar 15, 2020, 12:07 AM IST

जालोर. जिले के चितलवाना उपखण्ड क्षेत्र के सेसावा गांव में अपनी पत्नियों को कार में जिंदा जलाने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय भीनमाल ने दो साल बाद हत्यारे पति दीपाराम प्रजापत को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

दो पत्नियों को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा

जानकारी के अनुसार करीब दो वर्ष पूर्व चितलवाना क्षेत्र के सेसावा गांव में एक पति ने अपनी दोनों पत्नियों को कार में बंद कर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था और पुलिस के सामने हादसा होने का नाटक किया था. इस घटनाक्रम की चश्मदीद महिला ने युवक के कारनामे का खुलासा कर दिया था. जिसके बाद युवक दीपाराम को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो पूरी सच्चाई उगल दी.

जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी दीपाराम को गिरफ्तार कर लिया था. एडवोकेट ईश्वर सिंह ने बताया कि 20 दिसंबर 2017 को चितलवाना पुलिस थाने में समदड़ी थानांतर्गत गोदों का वाडा निवासी पीराराम पुत्र हरजीराम प्रजापत ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पुत्री दरियादेवी की शादी पांच साल पूर्व दीपाराम पुत्र हेमाराम प्रजापत निवासी सेसावा के साथ हुई थी. दीपाराम के पूर्व में एक पत्नी मालुदेवी थी.

पढ़ें- चितौड़गढ़: मारपीट कर लूट करने वाला शातिर गिरफ्तार

साथ ही बताया कि ने दोनों पत्नियों को गाड़ी में बिठाकर सभी दरवाजे लॉक करने के बाद गाड़ी में आग लगाकर खुद विंडो से बाहर कूद गया था. इस घटना में दोनों पत्नियां मालू और दरिया जल गई थी. जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. इस मामले में पहले अचानक आग लगने की कहानी बताई और सभी ने यकीन कर लिया, लेकिन महिला ने मामले का खुलासा किया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था. जिसको अब कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

जालोर. जिले के चितलवाना उपखण्ड क्षेत्र के सेसावा गांव में अपनी पत्नियों को कार में जिंदा जलाने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय भीनमाल ने दो साल बाद हत्यारे पति दीपाराम प्रजापत को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

दो पत्नियों को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा

जानकारी के अनुसार करीब दो वर्ष पूर्व चितलवाना क्षेत्र के सेसावा गांव में एक पति ने अपनी दोनों पत्नियों को कार में बंद कर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था और पुलिस के सामने हादसा होने का नाटक किया था. इस घटनाक्रम की चश्मदीद महिला ने युवक के कारनामे का खुलासा कर दिया था. जिसके बाद युवक दीपाराम को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो पूरी सच्चाई उगल दी.

जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी दीपाराम को गिरफ्तार कर लिया था. एडवोकेट ईश्वर सिंह ने बताया कि 20 दिसंबर 2017 को चितलवाना पुलिस थाने में समदड़ी थानांतर्गत गोदों का वाडा निवासी पीराराम पुत्र हरजीराम प्रजापत ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पुत्री दरियादेवी की शादी पांच साल पूर्व दीपाराम पुत्र हेमाराम प्रजापत निवासी सेसावा के साथ हुई थी. दीपाराम के पूर्व में एक पत्नी मालुदेवी थी.

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साथ ही बताया कि ने दोनों पत्नियों को गाड़ी में बिठाकर सभी दरवाजे लॉक करने के बाद गाड़ी में आग लगाकर खुद विंडो से बाहर कूद गया था. इस घटना में दोनों पत्नियां मालू और दरिया जल गई थी. जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. इस मामले में पहले अचानक आग लगने की कहानी बताई और सभी ने यकीन कर लिया, लेकिन महिला ने मामले का खुलासा किया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था. जिसको अब कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

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