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जालोरः बागोड़ा का व्यक्ति उदयपुर में मिला कोरोना से संक्रमित, कलेक्टर ने गांव में लगाया कर्फ्यू

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Published : May 23, 2020, 10:24 AM IST

जालोर के बागोड़ा में रहने वाला एक व्यक्ति उदयपुर में पॉजिटिव मिला है. जिसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी कर कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया है. वहीं, मेडिकल टीमें भी घर-घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं.

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बागोड़ा का व्यक्ति मिला कोरोना पॉजिटिव

भीनमाल (जालोर). जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है. वहीं, अब शुक्रवार को बागोड़ा में रहने वाला एक व्यक्ति उदयपुर में पॉजिटिव मिला है. जिसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी कर कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया है. साथ ही मेडिकल टीमें भी इलाके में घर-घर जाकर लोगों की जांच में जुट गई हैं.

जाने क्या-क्या हुआ बंद...

जिन-जिन इलाकों में कोरोना से संक्रमित लोग मिले हैं, कर्फ्यू लगने के बाद अब उन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है. साथ ही दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना स्टोर और सब्जी मंडियां भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी. क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सिर्फ आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के आवागमन को ही छूट दी जाएगी.

पढ़ेंः जयपुर सांसद ने वीसी के जरिए की प्रेस वार्ता, भाजपा के सेवाकार्य और गहलोत सरकार की विफलता गिनाई

एंट्री पॉइंट्स पर होगी स्क्रीनिंग...

कर्फ्यू ग्रस्त गांवों के दोनों तरफ सड़क मार्ग पर पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एंट्री पॉइंट्स पर चिकित्सा विभाग की टीमें नियुक्त की जाएंगी. जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि, बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में प्रवेश न करे और न ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकल सके. ये प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों और चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा.

पढ़ेंः जेल महानिदेशक का जोधपुर दौरा, कहा- जब तक मुजरिम की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक नहीं भेजा जाएगा जेल

लोगों से की जा रही है अपील...

वहीं, प्रशासन लोगों से लगातार नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है. साथ ही लोगों को सचेत भी कर रहा है कि, यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघल करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशों तक प्रभावशील रहेगा.

भीनमाल (जालोर). जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है. वहीं, अब शुक्रवार को बागोड़ा में रहने वाला एक व्यक्ति उदयपुर में पॉजिटिव मिला है. जिसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी कर कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया है. साथ ही मेडिकल टीमें भी इलाके में घर-घर जाकर लोगों की जांच में जुट गई हैं.

जाने क्या-क्या हुआ बंद...

जिन-जिन इलाकों में कोरोना से संक्रमित लोग मिले हैं, कर्फ्यू लगने के बाद अब उन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है. साथ ही दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना स्टोर और सब्जी मंडियां भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी. क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सिर्फ आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के आवागमन को ही छूट दी जाएगी.

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एंट्री पॉइंट्स पर होगी स्क्रीनिंग...

कर्फ्यू ग्रस्त गांवों के दोनों तरफ सड़क मार्ग पर पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एंट्री पॉइंट्स पर चिकित्सा विभाग की टीमें नियुक्त की जाएंगी. जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि, बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में प्रवेश न करे और न ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकल सके. ये प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों और चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा.

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लोगों से की जा रही है अपील...

वहीं, प्रशासन लोगों से लगातार नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है. साथ ही लोगों को सचेत भी कर रहा है कि, यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघल करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशों तक प्रभावशील रहेगा.

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