जालोर. जिले में चार चरणों में होने वाले पंचायतीराज चुनावों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने 60 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के शस्त्रों को जब्त करने का आदेश पुलिस को जारी किया है. जिसके तहत लाइसेंस वाले शस्त्रधारियों को अपने संबंधित थानों में शस्त्र जमा करवाने होंगे. जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने बताया कि पंचायत आम चुनाव 2020 के दौरान जिले में शांति व्यवस्था, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय मुक्त मतदान की सुनिश्चितता की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है.
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उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लाइसेंस धारी शस्त्र मालिकों को लेकर विचार विमर्श किया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति जमानत पर छुटा हुआ है और जिसकी प्रवृत्ति आपराधिक रही है. साथ ही जिस शस्त्र धारियों के विरोध में गरीब और कमजोर लोगों को डराने की पूर्व में शिकायत है, उनके लाइसेंस सुदा शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में जमा किए जाएंगे.
जिले में जब्त किए जाने वाले शस्त्र धारकों की थाना वार जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि भीनमाल पुलिस थाने में सर्वाधिक 30, रामसीन में 17, बागोड़ा में 9 और सरवाना में 4 शस्त्र लाइसेंस धारक है, जिनके खिलाफ पूर्व में शिकायत है. जिसके कारण इनको अपने हथियार जमा करवाने पड़ेंगे. देश में कहीं से लाइसेंस लिया है, जिले की सीमा में हो तो जमा करवाने पड़ेंगे.
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जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि आर्म्स एक्ट के 1959 के तहत आर्म्स रूल्स 2016 के तहत जिन्होंने जिले, राज्य या देश के अन्य किसी जिलों से शस्त्र का लाइसेंस ले रखा है और वो व्यक्ति शस्त्र को लेकर जिले में मौजूद है, तो उनको अपने नजदीक के थाने में शस्त्र जमा करवाने पड़ेंगे. उन्होंने बताया कि जमा करवाते समय रसीद दी जाएगी. चुनाव खत्म होने के बाद शस्त्र उन्हें वापस लौटा दिए जाएंगे.