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जैसलमेर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 के विभिन्न प्रावधान लागू...

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Published : Nov 25, 2020, 10:27 PM IST

जैसलमेर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और लोक स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर जिला कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया है, जो 30 नवंबर 2020 को रात 12 बजे तक जिले में प्रभावी रहेगा.

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कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 के विभिन्न प्रावधान लागू

जैसलमेर. कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति में बचाव एवं रोकथाम तथा लोक स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले में निषेधाज्ञा के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया है, जो 30 नवंबर 2020 को रात 12 बजे तक जिले में प्रभावी रहेगा. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे.

सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेश की पालना करेगा. इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, आपातिक सेवाएं तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है. जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नो मास्क नो एंट्री की संख्ती से पालना सुनिश्चित करेगा. सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट अर्थात 2 गज की दूरी बनाए रखेगा.

विवाह समारोहों के लिए सभी प्रकार की पाबन्दियों को अपनाना जरूरी होगा. वैवाहिक समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॅाल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे और विवाह संबंधी आयोजन के लिए विभिन्न शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा. इसके अनुसार संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी. कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके अतिरिक्त समारोह स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी.

यह भी पढ़ें- पहले कभी नहीं गए...अब कोरोना संक्रमित होने के बावजूद चिकित्सा मंत्री ने किया RUHS का निरीक्षण

इसके लिए प्रवेश एवं निकास के बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वाश एवं सैनिटाइजर के प्रावधान किए जाएंगे. आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराना आवश्यक होगा. आदेश में कहा गया है कि प्रशासन द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर टीम गठित की जाएगी. साथ ही विवाह समारोह की वीडियोग्राफी की जाएगी. वीडियोग्राफी के अवलोकन पर अनुमत व्यक्तियों से अधिक लोग पाए जाने पर आयोजनकर्ता के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के अनुसार सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बडे़ सामूहिक आयोजन (व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं) प्रतिबंधित रहेंगे. विशेष परिस्थितियों में सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक, जन कार्यक्रम के आयोजन जांच और संतुष्टि के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किए जा सकेंगे.

कोविड गाइडलाइन उल्लंघन पर कार्रवाई...

जैसलमेर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की सख्ती का असर सामने आने लगा है. इस दिशा में अधिकारियों द्वारा त्वरित एवं ठोस कार्रवाई की जा रही है. जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार जैसलमेर शहर में वैवाहिक कार्यक्रमों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना की जांच के लिए टीम गठित की गई है, जिसमें सचिव नगर विकास न्यास जैसलमेर अनुराग भार्गव, उपखंड अधिकारी जैसलमेर दिनेश विश्नोई, नायब तहसीलदार जैसलमेर पुष्पेन्द्र पांचाल, कोतवाली थानाधिकारी बलवंताराम मय पुलिस जब्ता, नायब तहसीलदार सम अमृतलाल जसोड, सिटी पटवारी ललितगिरी गोस्वामी, सूचना सहायक मनीष सोलंकी, पटवारी मनोज खत्री, पटवारी पृथ्वीराज पालीवाल, पटवारी पृथ्वीसिंह, अध्यापक सुरेन्द्र सिंह शामिल हैं.

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टीम द्वारा शहर के वैवााहिक स्थलों एवं विवाह आयोजन गतिविधियों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है. इसी के अन्तर्गत टीम द्वारा विवाह आयोजन स्थलों का औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की गई. टीम ने आयोजन स्थल ढ़ोला मारू होटल, गोरबन्ध पैलेस होटल, जैन भवन, जयनारायण व्यास काॅलोनी में वैवाहिक कार्यक्रमों का निरीक्षण किया तथा नियमानुसार जुर्माना लगाकर मौके पर ही जुर्माने की रसीदे काटी. साथ ही कोविड-19 की पालना करने की सख्त हिदायत दी. वहीं आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए टीम द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देशों की अनुपालना में यह कार्यवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी.

जैसलमेर. कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति में बचाव एवं रोकथाम तथा लोक स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले में निषेधाज्ञा के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया है, जो 30 नवंबर 2020 को रात 12 बजे तक जिले में प्रभावी रहेगा. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे.

सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेश की पालना करेगा. इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, आपातिक सेवाएं तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है. जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नो मास्क नो एंट्री की संख्ती से पालना सुनिश्चित करेगा. सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट अर्थात 2 गज की दूरी बनाए रखेगा.

विवाह समारोहों के लिए सभी प्रकार की पाबन्दियों को अपनाना जरूरी होगा. वैवाहिक समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॅाल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे और विवाह संबंधी आयोजन के लिए विभिन्न शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा. इसके अनुसार संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी. कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके अतिरिक्त समारोह स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी.

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इसके लिए प्रवेश एवं निकास के बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वाश एवं सैनिटाइजर के प्रावधान किए जाएंगे. आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराना आवश्यक होगा. आदेश में कहा गया है कि प्रशासन द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर टीम गठित की जाएगी. साथ ही विवाह समारोह की वीडियोग्राफी की जाएगी. वीडियोग्राफी के अवलोकन पर अनुमत व्यक्तियों से अधिक लोग पाए जाने पर आयोजनकर्ता के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के अनुसार सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बडे़ सामूहिक आयोजन (व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं) प्रतिबंधित रहेंगे. विशेष परिस्थितियों में सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक, जन कार्यक्रम के आयोजन जांच और संतुष्टि के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किए जा सकेंगे.

कोविड गाइडलाइन उल्लंघन पर कार्रवाई...

जैसलमेर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की सख्ती का असर सामने आने लगा है. इस दिशा में अधिकारियों द्वारा त्वरित एवं ठोस कार्रवाई की जा रही है. जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार जैसलमेर शहर में वैवाहिक कार्यक्रमों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना की जांच के लिए टीम गठित की गई है, जिसमें सचिव नगर विकास न्यास जैसलमेर अनुराग भार्गव, उपखंड अधिकारी जैसलमेर दिनेश विश्नोई, नायब तहसीलदार जैसलमेर पुष्पेन्द्र पांचाल, कोतवाली थानाधिकारी बलवंताराम मय पुलिस जब्ता, नायब तहसीलदार सम अमृतलाल जसोड, सिटी पटवारी ललितगिरी गोस्वामी, सूचना सहायक मनीष सोलंकी, पटवारी मनोज खत्री, पटवारी पृथ्वीराज पालीवाल, पटवारी पृथ्वीसिंह, अध्यापक सुरेन्द्र सिंह शामिल हैं.

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टीम द्वारा शहर के वैवााहिक स्थलों एवं विवाह आयोजन गतिविधियों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है. इसी के अन्तर्गत टीम द्वारा विवाह आयोजन स्थलों का औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की गई. टीम ने आयोजन स्थल ढ़ोला मारू होटल, गोरबन्ध पैलेस होटल, जैन भवन, जयनारायण व्यास काॅलोनी में वैवाहिक कार्यक्रमों का निरीक्षण किया तथा नियमानुसार जुर्माना लगाकर मौके पर ही जुर्माने की रसीदे काटी. साथ ही कोविड-19 की पालना करने की सख्त हिदायत दी. वहीं आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए टीम द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देशों की अनुपालना में यह कार्यवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी.

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