जैसलमेर. कोरोना महामारी और लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में जैसलमेर नगरीय क्षेत्र में उपयोगिता सेवाएं जिनमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेंटर और लॉन्ड्री आदि ऑन कॉल जारी रहेंगी. लेकिन वहीं इनके लिए पास लेना आवश्यक होगा.
व्यवसाय विशेष की दुकानों को समयबद्ध रूप से नियम और शर्त्तों के साथ खोलने से संबंधित निर्णय करने के लिए क्षेत्रवार अधिकारियों की कमेटियों का गठन किया है. निकाय क्षेत्र के लिए गठित कमेटी में अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के प्रभारी नियुक्त किए गए है. इसी के साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर और आयुक्त नगर परिषद को कमेटी में शामिल किया है. वहीं ग्रामीण उपखण्ड क्षेत्रों के लिए कमेटी गठित कर उपखण्ड अधिकारी को प्रभारी, उप पुलिस अधीक्षक और विकास अधिकारी पंचायत समिति को शामिल किया है.
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24 घण्टे में होगा आवेदन पर निर्णय,लागू रहेगी नियम और शर्ते
जिला कलक्टर मेहता ने बताया कि उक्त अधिकारियों की कमेटी गृह विभाग के आदेशानुसार स्वीकृत व्यवसाय विशेष की दुकानें खोलने के बारे में निर्णय करेगी और आवेदन पत्र प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा. जिस पर 24 घण्टे के अन्दर निर्णय करना होगा. इसी के साथ यह निर्देश दिए गए हैं कि इस बारे मेंं जारी स्वीकृति में कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए समय समय पर जारी किए गए निर्देशों, दुकानों और बाजाराें में भीड़-भाड़ नहीं हो, सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेन्सिंग), ग्राहक और दुकानदारों के फेस पर मॉस्क पहनने की अनिवार्यता का कठोरता से पालना सुनिश्चित कराई जाए. वहीं कर्फ्यू क्षेत्र में किसी भी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी.