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भंवरी देवी हत्या मामले में आरोपी पूर्व विधायक और उसके भाई को तीन दिन की अंतरिम जमानत - Accused in Bhanwar Devi murder case

भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई और उनके भाई परसराम विश्नोई को अनुसूचित जाति और जनजाति मामलात की विशेष अदालत ने तीन दिन की पुलिस अभिरक्षा में अंतरिम जमानत दी है. दोनों अरोपियों की बुआ का मंगलवार को निधन हो गया. जिसके लिए उन्हें तीन दिन के लिए जमानत दी गई है. इस दौरान पुलिस जाप्ता उनके साथ रहेगा.

मलखान सिंह विश्नोई को अंतरिम जमानत,  Malkhan Singh Vishnoi gets interim bail
मलखान सिंह विश्नोई को अंतरिम जमानत
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Published : Dec 24, 2019, 8:12 PM IST

जोधपुर. भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई और उनके भाई परसराम विश्नोई को अनुसूचित जाति और जनजाति मामलात की विशेष अदालत ने तीन दिन की पुलिस अभिरक्षा में अंतरिम जमानत दी है. दोनों अरोपियों की बुआ का मंगलवार को निधन हो गया.

मलखान सिंह विश्नोई और उनके भाई को मिली अंतरिम जमानत

जिसके चलते अधिवक्ता गिरीश चौधरी ने दोनों की ओर से एक याचिका दायर कर अंतिम संस्कार में भाग लेने और अन्य संस्कारों में भाग लेने के लिए 12 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी. जिस पर न्यायालय ने तीन दिनों की अंतरिम याचिका स्वीकार करते हुए तीसरे के बैठक के लिए 26 दिसंबर और इसके अलावा 29 और 30 दिसंबर को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं. लेकिन इस दौरान पुलिस जाप्ता साथ रहेगा.

पढ़ें- पोकरण-नाचना सड़क मार्ग पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 20 से अधिक लोग घायल

गौरतलब है कि हाल ही में दोनों आरोपियों को पसराम के पुत्र और पुत्री के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. दोनों को वर्ष 2010 में इस मामले में आरोपी बनाकर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. लेकिन एक बार परसराम को कोर्ट से राहत मिली गई थी. लेकिन बाद में फिर उन्हें जेल जाना पड़ा. दोनों की ओर से कई बार जमातन याचिकाएं लगाई लेकिन किसी तरह की राहत नहीं मिली है.

जोधपुर. भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई और उनके भाई परसराम विश्नोई को अनुसूचित जाति और जनजाति मामलात की विशेष अदालत ने तीन दिन की पुलिस अभिरक्षा में अंतरिम जमानत दी है. दोनों अरोपियों की बुआ का मंगलवार को निधन हो गया.

मलखान सिंह विश्नोई और उनके भाई को मिली अंतरिम जमानत

जिसके चलते अधिवक्ता गिरीश चौधरी ने दोनों की ओर से एक याचिका दायर कर अंतिम संस्कार में भाग लेने और अन्य संस्कारों में भाग लेने के लिए 12 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी. जिस पर न्यायालय ने तीन दिनों की अंतरिम याचिका स्वीकार करते हुए तीसरे के बैठक के लिए 26 दिसंबर और इसके अलावा 29 और 30 दिसंबर को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं. लेकिन इस दौरान पुलिस जाप्ता साथ रहेगा.

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गौरतलब है कि हाल ही में दोनों आरोपियों को पसराम के पुत्र और पुत्री के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. दोनों को वर्ष 2010 में इस मामले में आरोपी बनाकर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. लेकिन एक बार परसराम को कोर्ट से राहत मिली गई थी. लेकिन बाद में फिर उन्हें जेल जाना पड़ा. दोनों की ओर से कई बार जमातन याचिकाएं लगाई लेकिन किसी तरह की राहत नहीं मिली है.

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Body:पूर्व विधायक व भाई को तीन दिन की अंतरिम जमानत

जोधपुर। भंवरीदेवी अपहरण एवं हत्या के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई व उनके भाई परसराम विश्नोई को अनुसूचित जाति व जनजाति मामलात की विशेष अदालत ने तीन दिन की पुलिस अभिरक्षा में अंतरिम जमानत दी है। दोनों अरोपियों की भुआ का आज निधन हो गया था इसके चलते अधिवक्ता गिरीश चौधरी ने दोनों की ओर से एक याचिका दायर कर अंतिम संस्कार में भाग लेने एवं अन्य संस्कारों में भाग लेने के लिए 12 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। जिस पर न्यायालय ने तीन दिनों की अंतरिम याचिका स्वीकार करते हुए तीसरे के बैठक के लिए 26 दिसंबर व इसके अलावा 29 व 30 दिसंबर को अंतरिम जमानत पर छोडने के आदेश दिए है। लेकिन इस दौरान पुलिस जाब्ता साथ रहेगा। गौरतलब है कि हाल ही में दोनों आरोपियों को पसराम के पुत्र व पुत्री के विवाह में समारोह में भाग लेने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली  थी। दोनों को वर्ष 2010 में इस मामले में आरोपी बनाकर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। लेकिन एक बार परसराम को कोर्ट से राहत मिली गई थी लेकिन बाद में फिर उन्हें जेल जाना पडा। दोनों की ओर से कई बार जमातन याचिकाएं लगाई लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली है। 
बाईट गिरीश चौधरी, अधिवक्ता



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