जोधपुर. भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई और उनके भाई परसराम विश्नोई को अनुसूचित जाति और जनजाति मामलात की विशेष अदालत ने तीन दिन की पुलिस अभिरक्षा में अंतरिम जमानत दी है. दोनों अरोपियों की बुआ का मंगलवार को निधन हो गया.
जिसके चलते अधिवक्ता गिरीश चौधरी ने दोनों की ओर से एक याचिका दायर कर अंतिम संस्कार में भाग लेने और अन्य संस्कारों में भाग लेने के लिए 12 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी. जिस पर न्यायालय ने तीन दिनों की अंतरिम याचिका स्वीकार करते हुए तीसरे के बैठक के लिए 26 दिसंबर और इसके अलावा 29 और 30 दिसंबर को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं. लेकिन इस दौरान पुलिस जाप्ता साथ रहेगा.
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गौरतलब है कि हाल ही में दोनों आरोपियों को पसराम के पुत्र और पुत्री के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. दोनों को वर्ष 2010 में इस मामले में आरोपी बनाकर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. लेकिन एक बार परसराम को कोर्ट से राहत मिली गई थी. लेकिन बाद में फिर उन्हें जेल जाना पड़ा. दोनों की ओर से कई बार जमातन याचिकाएं लगाई लेकिन किसी तरह की राहत नहीं मिली है.