जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में कॉन्स्टेबल भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थी को नसबंदी फेल होने पर हुई तीसरी संतान के कारण नियुक्ति नहीं देने पर अभियुक्त प्रमुख कार्मिक सचिव,गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश मामराज सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता कांस्टेबल भर्ती 2018 में भूतपूर्व सैनिक कोटे से चयनित हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे इसलिए नियुक्ति नहीं दी कि उसके जून 2002 के बाद तीसरी संतान हुई है.याचिका में कहा गया कि नसबंदी फेल होने के कारण सितंबर 2002 में उसकी संतान हुई थी. नसबंदी फेल होने के पीछे याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.