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बार एसोसिएशन चुनाव के शपथ पत्र का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

दी बार एसोसिएशन जयपुर के 28 अगस्त (The Bar Association Jaipur) को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए चुनाव समिति के शपथ पत्र का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है.

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Published : Aug 1, 2023, 8:30 PM IST

The Bar Association Jaipur,  issue of the affidavit
बार एसोसिएशन चुनाव के शपथ पत्र का मामला पहुंचा हाई.

जयपुर. दी बार एसोसिएशन जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए चुनाव समिति की ओर से 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में मांगे जा रहे शपथ पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. वहीं अदालत ने याचिकाओं की कॉपी बीसीआर व दी बार एसोसिएशन जयपुर की चुनाव समिति को दिलवाने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार गुरुवार को रखी है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश बंशीधर शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि दी बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से 28 अगस्त को चुनाव कराना तय किया गया है. इसके लिए मतदाताओं से शपथ पत्र लिया जा रहा है. इसमें शर्त रखी है कि जिन वकीलों ने 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 की अवधि में किसी अन्य बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान किया है. वे दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में मतदान के योग्य नहीं हैं. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में यह कहा था कि जिस साल में बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं उस साल में वकील ने किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं किया हो.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: गैर आरएएस से आईएएस पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक जारी

ऐसे में दी बार एसोसिएशन जयपुर की चुनाव कमेटी की ओर से मांगे जा रहे शपथ पत्र में ऐसी समय सीमा की बाध्यता गलत है. शपथ पत्र जिस साल में चुनाव हो रहे हैं, उस साल में किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने का लेना चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाओं की कॉपी बीसीआर सहित चुनाव समिति को दिलवाने का निर्देश देते हुए सुनवाई 3 अगस्त को तय की है.

जयपुर. दी बार एसोसिएशन जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए चुनाव समिति की ओर से 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में मांगे जा रहे शपथ पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. वहीं अदालत ने याचिकाओं की कॉपी बीसीआर व दी बार एसोसिएशन जयपुर की चुनाव समिति को दिलवाने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार गुरुवार को रखी है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश बंशीधर शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि दी बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से 28 अगस्त को चुनाव कराना तय किया गया है. इसके लिए मतदाताओं से शपथ पत्र लिया जा रहा है. इसमें शर्त रखी है कि जिन वकीलों ने 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 की अवधि में किसी अन्य बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान किया है. वे दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में मतदान के योग्य नहीं हैं. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में यह कहा था कि जिस साल में बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं उस साल में वकील ने किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं किया हो.

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ऐसे में दी बार एसोसिएशन जयपुर की चुनाव कमेटी की ओर से मांगे जा रहे शपथ पत्र में ऐसी समय सीमा की बाध्यता गलत है. शपथ पत्र जिस साल में चुनाव हो रहे हैं, उस साल में किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने का लेना चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाओं की कॉपी बीसीआर सहित चुनाव समिति को दिलवाने का निर्देश देते हुए सुनवाई 3 अगस्त को तय की है.

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