जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को डरा धमका कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गोपाल, मोहनलाल और रमेश कुमार को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 23 नवंबर 2015 को पीडिता के भाई ने रेनवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि अभियुक्तों ने नवंबर 2014 को पीड़ित को नशीली चीज खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
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वहीं पिछले एक साल से अभियुक्त पीड़िता की नासमझी और डर का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं. इसके अलावा अभियुक्त बात उजागर करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र के साथ पेश किया.