जयपुर. राज्य सरकार की ओर से टाउन हॉल की जगह पर बनाए जा रहे म्यूजियम को चुनौती देने के मामले में पूर्व राजपरिवार सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में पूर्व राजपरिवार के सदस्यों की उस एसएलपी को खारिज कर दिया, जिसमें टाउन हॉल की जगह बन रहे म्यूजियम के निर्माण पर रोक लगाने का आग्रह किया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के आदेश में भी दखल देने से मना कर दिया.
विशेष अनुमति याचिका पूर्व राजपरिवार सदस्यों ने हाईकोर्ट के 15 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर निचली अदालत की ओर से स्टे प्रार्थना पत्रों को खारिज करने वाले निचली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. सुप्रीम कोर्ट में पूर्व राजपरिवार की ओर से कहा कि राज्य सरकार टाउन हॉल की जगह म्यूजियम बना रही है और इसके निर्माण को रोका जाए.
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टाउन हॉल को संरक्षित रख रही राज्य सरकार: इसके जवाब में राज्य सरकार के एएजी मनीष सिंघवी का कहना था कि राज्य सरकार टाउन हॉल की जगह का 70 साल से भी ज्यादा समय से उपयोग कर रही है. इसके अलावा इसे 2002 में संरक्षित स्मारक भी बनाया है. राज्य सरकार टाउन हॉल को संरक्षित रख रही है. राज्य सरकार को इसका उपयोग करने का अधिकार है. यहां पर अब म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण पर काफी रुपए खर्च हो चुके हैं, इसलिए म्यूजियम के निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर पूर्व राजपरिवार की एसएलपी खारिज कर दी.