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दुष्कर्म के अभियुक्त को सजा, जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें डीजीपी

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने (Rape accused sentenced ) दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

Special court for POCSO,  sentenced 20 years imprisonment to rape accused
दुष्कर्म के अभियुक्त को सजा.
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Published : Apr 12, 2023, 8:31 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रंगलाल उर्फ मुकेश को बीस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने प्रकरण में सह आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी नहीं करने पर डीजीपी को जांच अधिकारी पर कार्रवाई करने को कहा है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित है, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक अदालत में पेश नहीं की गई. जबकि अभियुक्त के खिलाफ प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 17 सितंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने जमवारामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा, कोर्ट ने की ये टिप्पणी

रिपोर्ट में बताया गया कि अभियुक्त रंगलाल व उसके साथी दिनेश, रिंकू, हंसराज, सागर वर्धन और शंकर माली उसकी नाबालिग बेटी को परेशान करते हैं. उसकी बेटी के स्कूल जाने के दौरान आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ करते हुए मोटर साइकिल पर जबरन ले जाने लगे. इस दौरान उसके चिल्लाने पर राहगीरों ने आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना से पहले अगस्त माह में रात के समय रंगलाल ने उसे फोन कर बाहर बुलाया और सूनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया था.

इसके बाद घटना के दिन तक रंगलाल ने उसके साथ दो बार और दुष्कर्म किया व घटना की जानकारी देने पर भाई और पिता को जान से मारने की धमकी दी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि वह दिव्यांग है और लकड़ी के सहारे चलता है. पीड़ित पक्ष ने अन्य आरोपियों से राजीनामा कर उसे फंसा दिया. इसके अलावा एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट में उसके खिलाफ नहीं है. ऐसे में उसे बरी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रंगलाल उर्फ मुकेश को बीस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने प्रकरण में सह आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी नहीं करने पर डीजीपी को जांच अधिकारी पर कार्रवाई करने को कहा है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित है, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक अदालत में पेश नहीं की गई. जबकि अभियुक्त के खिलाफ प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 17 सितंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने जमवारामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा, कोर्ट ने की ये टिप्पणी

रिपोर्ट में बताया गया कि अभियुक्त रंगलाल व उसके साथी दिनेश, रिंकू, हंसराज, सागर वर्धन और शंकर माली उसकी नाबालिग बेटी को परेशान करते हैं. उसकी बेटी के स्कूल जाने के दौरान आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ करते हुए मोटर साइकिल पर जबरन ले जाने लगे. इस दौरान उसके चिल्लाने पर राहगीरों ने आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना से पहले अगस्त माह में रात के समय रंगलाल ने उसे फोन कर बाहर बुलाया और सूनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया था.

इसके बाद घटना के दिन तक रंगलाल ने उसके साथ दो बार और दुष्कर्म किया व घटना की जानकारी देने पर भाई और पिता को जान से मारने की धमकी दी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि वह दिव्यांग है और लकड़ी के सहारे चलता है. पीड़ित पक्ष ने अन्य आरोपियों से राजीनामा कर उसे फंसा दिया. इसके अलावा एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट में उसके खिलाफ नहीं है. ऐसे में उसे बरी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.

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