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मादक पदार्थ तस्करों को सुनाई सजा, कोर्ट ने की ये टिप्पणी

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Published : Apr 25, 2023, 7:04 PM IST

Updated : Apr 25, 2023, 11:50 PM IST

एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने (sentenced two drug peddlers ) मादक पदार्थ की तस्करी कहने वाले दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है.

Special court for NDPS cases,  NDPS court sentenced two drug peddlers
मादक पदार्थ तस्करों को सुनाई सजा.

जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अभियुक्त बजरंग लाल को 12 साल और अभियुक्त अहसान खान को छह साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा समय में अवैध मादक पदार्थो के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है.

मादक पदार्थो की आसानी से उपलब्धता के चलते युवा वर्ग में इसके सेवन का प्रचलन बढ़ा है और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं. इसके चलते युवाओं का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी नशा मुक्ति केन्द्र और एन्टी ड्रग्स चौकियां खोलकर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में ड्रग सप्लाई करने वालों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसके अलावा अभियुक्त बजरंग को पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी. ऐसे में उसने वापस अपराध को दोहराया है, इसलिए उसे अधिक दंड दिया जा रहा है.

पढ़ेंः NDPS court: मादक पदार्थ और नशीली दवाइयों के तस्करों को दस साल की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि 18 दिसंबर, 2017 को करधनी थानाधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो लड़के प्लास्टिक के कट्टों में अवैध गांजा भरकर बेनाड़ रोड से सरना रीको एरिया में सप्लाई करने जा रहे हैं. सूचना पर पुलिस ने सरना चौकी चौराहे पर दोनों अभियुक्तों को रोककर तलाशी ली. इस दौरान बजरंग के कब्जे से 9 किलो सात सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ. वहीं अभियुक्त अहसान खान से 9 किलो पांच सौ ग्राम गांजा मिला. वहीं अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि उन्हें मामले में फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से उनके खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है. वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की पालना भी नहीं की है. ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है.

जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अभियुक्त बजरंग लाल को 12 साल और अभियुक्त अहसान खान को छह साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा समय में अवैध मादक पदार्थो के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है.

मादक पदार्थो की आसानी से उपलब्धता के चलते युवा वर्ग में इसके सेवन का प्रचलन बढ़ा है और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं. इसके चलते युवाओं का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी नशा मुक्ति केन्द्र और एन्टी ड्रग्स चौकियां खोलकर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में ड्रग सप्लाई करने वालों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसके अलावा अभियुक्त बजरंग को पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी. ऐसे में उसने वापस अपराध को दोहराया है, इसलिए उसे अधिक दंड दिया जा रहा है.

पढ़ेंः NDPS court: मादक पदार्थ और नशीली दवाइयों के तस्करों को दस साल की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि 18 दिसंबर, 2017 को करधनी थानाधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो लड़के प्लास्टिक के कट्टों में अवैध गांजा भरकर बेनाड़ रोड से सरना रीको एरिया में सप्लाई करने जा रहे हैं. सूचना पर पुलिस ने सरना चौकी चौराहे पर दोनों अभियुक्तों को रोककर तलाशी ली. इस दौरान बजरंग के कब्जे से 9 किलो सात सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ. वहीं अभियुक्त अहसान खान से 9 किलो पांच सौ ग्राम गांजा मिला. वहीं अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि उन्हें मामले में फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से उनके खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है. वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की पालना भी नहीं की है. ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है.

Last Updated : Apr 25, 2023, 11:50 PM IST
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