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राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य राजस्व सचिव को जमानती वारंट से किया तलब - summoned Additional Chief Revenue Secretary

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर अतिरिक्त मुख्य राजस्व सचिव को जमानती वारंट से तलब किया है.

Rajasthan High Court summoned
Rajasthan High Court summoned
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Published : Aug 12, 2023, 6:18 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत को आश्वासन देने के बावजूद पूर्व में दिए आदेश की पालना नहीं करने और एसीएस राजस्व के अदालत में हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने एसीएस राजस्व के खिलाफ दस हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने कहा है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव 19 अगस्त को पेश हों. वहीं अदालत ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश उम्मेद सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि अदालत की ओर से पांच साल पहले दिए आदेश की अब तक पालना नहीं हुई है. वहीं अदालत ने गत सुनवाई को पालना के लिए दस दिन का समय दिया था और पालना नहीं होने पर एसीएस राजस्व को पेश होने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं की गई और न ही एसीएस राजस्व अदालत में पेश हुए.

इसे भी पढ़ें - राजस्थान हाईकोर्ट ने चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

अवमानना याचिका में अधिवक्ता परीक्षित सिंह और अधिवक्ता मनु भार्गव ने हाईकोर्ट को बताया कि जमीन आवंटन को लेकर अदालत ने 7 अगस्त, 2018 को विभाग को निर्देश जारी किए थे. इसके बाद भी आदेश की पालना नहीं हुई. वहीं गत 31 जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के लिए दस दिन का समय लिया गया था. ऐसे में अदालत ने आदेश की पालना के लिए समय देते हुए कहा था कि पालना नहीं होने पर एसीएस राजस्व अदालत में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करें, लेकिन न तो अतिरिक्त महाधिवक्ता अपने जवाब से अदालत को संतुष्ट कर पा रहे है और ना ही एसीएस राजस्व अदालत में पेश हुए. इस पर अदालत ने एसीएस राजस्व को जमानती वारंट से तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत को आश्वासन देने के बावजूद पूर्व में दिए आदेश की पालना नहीं करने और एसीएस राजस्व के अदालत में हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने एसीएस राजस्व के खिलाफ दस हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने कहा है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव 19 अगस्त को पेश हों. वहीं अदालत ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश उम्मेद सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि अदालत की ओर से पांच साल पहले दिए आदेश की अब तक पालना नहीं हुई है. वहीं अदालत ने गत सुनवाई को पालना के लिए दस दिन का समय दिया था और पालना नहीं होने पर एसीएस राजस्व को पेश होने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं की गई और न ही एसीएस राजस्व अदालत में पेश हुए.

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अवमानना याचिका में अधिवक्ता परीक्षित सिंह और अधिवक्ता मनु भार्गव ने हाईकोर्ट को बताया कि जमीन आवंटन को लेकर अदालत ने 7 अगस्त, 2018 को विभाग को निर्देश जारी किए थे. इसके बाद भी आदेश की पालना नहीं हुई. वहीं गत 31 जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के लिए दस दिन का समय लिया गया था. ऐसे में अदालत ने आदेश की पालना के लिए समय देते हुए कहा था कि पालना नहीं होने पर एसीएस राजस्व अदालत में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करें, लेकिन न तो अतिरिक्त महाधिवक्ता अपने जवाब से अदालत को संतुष्ट कर पा रहे है और ना ही एसीएस राजस्व अदालत में पेश हुए. इस पर अदालत ने एसीएस राजस्व को जमानती वारंट से तलब किया है.

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