जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए की 4 जुलाई 2022 की बैठक में (Rajasthan High Court rejected the proposal) श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों की मान्यता रद्द करने वाले प्रस्ताव को आपसी सहमति के आधार पर निरस्त कर दिया है. हालांकि अदालत ने आरसीए को छूट दी है कि वह इन तीनों जिला संघों की मान्यता से जुडे़ मुद्दे पर आपत्ति होने पर उसे लोकपाल के समक्ष उठा सकते हैं.
वहीं अदालत ने सवाई माधोपुर, दौसा और बारां जिला क्रिकेट संघों की ओर से आरसीए के पूर्व में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव की वोटर लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सारहीन मानकर निस्तारित कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश इन छह जिला संघों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिए. सवाई माधोपुर सहित तीनों जिला क्रिकेट संघों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आरसीए ने कहा कि इन जिला संघों ने वोटर लिस्ट को चुनौती दी है. लेकिन जिस वोटर लिस्ट को चुनौती दी है उसके आधार पर चुनाव ही नहीं हुए हैं.
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इसलिए ये याचिकाएं सारहीन हो गई हैं. ऐसे में इन याचिकाओं को निस्तारित किया जाए. जबकि श्रीगंगानगर, नागौर व अलवर जिला क्रिकेट संघों की मान्यता से जुडे़ मामले में आरसीए के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि आरसीए 4 जुलाई के इन जिला संघों की मान्यता रद्द करने वाले प्रस्ताव को खुद ही रद्द कर रहा है. सदस्यता से इन्हें बेदखल नहीं कर रहे हैं. इसलिए इन याचिकाओं को भी निस्तारित किया जाए. इस पर जिला क्रिकेट संघों के अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने भी आरसीए के सुझाव पर अपनी सहमति दी. इस पर अदालत ने तीनों जिला क्रिकेट संघों की याचिकाओं को निस्तारित कर दिया.