जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा-2022 में 82 अंक यानि 54.5 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश महेश कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि रीट परीक्षा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 55 फीसदी अंक लाने पर शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना जाता है. याचिकाकर्ता आरक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं और उनके 54.5 फीसदी से अधिक अंक आए हैं, लेकिन वे 55 फीसदी अंक हासिल नहीं कर पाए हैं. ऐसे में उनके 55 फीसदी अंक मानते हुए उन्हें पात्र घोषित किया जाए. याचिका में बताया गया कि पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश सहित अन्य जगहों पर 82 अंक लाने वालों को पात्र माना जा रहा है.
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इसके अलावा रीट परीक्षा के बाद याचिकाकर्ताओं ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 उत्तीर्ण कर ली है और उनका नाम मेरिट लिस्ट में भी शामिल है. ऐसे में उन्हें रीट परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाए. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका दायर करने वालों को याचिका के निर्णयाधीन शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल कर लिया गया था. सभी पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने 82 अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.