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पहलू खान मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिजनों की अपील को अटैच करने के दिए आदेश - अटैच करने के दिए आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में मृतक पहलू खान के परिजनों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई की. न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने इसे राज्य सरकार की ओर से पेश अपील के साथ सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं.

pahlu khan issue, पहलू खांन मामला
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Published : Nov 8, 2019, 3:16 PM IST

जयपुर. अपील में एडीजे कोर्ट, अलवर के गत 14 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था. अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र भी पेश कर बरी किए लोगों को गिरफ्तारी वारंट से तलब कर अपील के निस्तारण तक जेल में रखने की गुहार की गई है.

पहलू खांन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र के हाल के लिए भाजपा खुद जिम्मेदार : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

मामले के अनुसार एक अप्रैल 2017 को पहलु खां और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे. बहरोड़ थाना इलाके में कुछ लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी. वहीं चार अप्रैल को इलाज के दौरान पहलु खां की मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने तीन नाबालिगों और छह अन्य विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश कुमार को आरोपी माना था. पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए गत दिनों अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था.

जयपुर. अपील में एडीजे कोर्ट, अलवर के गत 14 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था. अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र भी पेश कर बरी किए लोगों को गिरफ्तारी वारंट से तलब कर अपील के निस्तारण तक जेल में रखने की गुहार की गई है.

पहलू खांन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश.

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मामले के अनुसार एक अप्रैल 2017 को पहलु खां और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे. बहरोड़ थाना इलाके में कुछ लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी. वहीं चार अप्रैल को इलाज के दौरान पहलु खां की मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने तीन नाबालिगों और छह अन्य विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश कुमार को आरोपी माना था. पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए गत दिनों अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था.

Intro:बाईट- याचिकाकर्ता के वकील नासिर अली नकवी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में मृतक पहलू के परिजनों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए इसे राज्य सरकार की ओर से पेश अपील के साथ सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।Body:अपील में एडीजे कोर्ट,अलवर के गत 14 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र भी पेश कर बरी किए लोगों को गिरफ्तारी वारंट से तलब कर अपील के निस्तारण तक जेल में रखने की गुहार की गई है।
मामले के अनुसार एक अप्रैल 2017 को पहलु खां और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे। बहरोड थाना इलाके में कुछ लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी। वहीं चार अप्रैल को इलाज के दौरान पहलु खां की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने तीन नाबालिगों और छह अन्य विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश कुमार को आरोपी माना था। पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए गत दिनों अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। 

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