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HC ने जयपुर नगर निगम से मांगी रिपोर्ट, ये है वजह

हाईकोर्ट ने नगर निगम को पूर्व में दिए 16 बिंदुओं के दिशा-निर्देश की पालना कि रिपोर्ट पेश करने को कहा है. निगम की ओर से कई बिंदुओं को लागू नहीं किया गया.

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Published : May 10, 2019, 10:40 AM IST

HC का आदेश

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था से जुड़े मामले में नगर निगम को पूर्व में दिए आदेशों की पालना की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने यह आदेश विमल चौधरी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट में 31 मई 2012 को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 16 बिंदुओं पर नगर निगम को दिशा निर्देश जारी किए थे. इनमें से अधिकांश निर्देशों की पालना नहीं की गई. वहीं बाद में हाईकोर्ट ने निगम को यूडी टैक्स वसूल कर सुचारू सफाई व्यवस्था करने को कहा था. इसके बावजूद निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

HC का आदेश

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पीछे स्थित कॉलोनी की खाली जमीन में लोग खुले में शौच जा रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा. वहीं पूरे वार्ड को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नगर निगम को पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

RAS 2018 भर्ती प्रकरण में जवाब पेश करने को कहा
वहीं एक अन्य आदेश पर हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पुनः जारी करने के मामले में एकलपीठ के समक्ष रहे याचिकाकर्ताओं को जवाब पेश करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था से जुड़े मामले में नगर निगम को पूर्व में दिए आदेशों की पालना की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने यह आदेश विमल चौधरी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट में 31 मई 2012 को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 16 बिंदुओं पर नगर निगम को दिशा निर्देश जारी किए थे. इनमें से अधिकांश निर्देशों की पालना नहीं की गई. वहीं बाद में हाईकोर्ट ने निगम को यूडी टैक्स वसूल कर सुचारू सफाई व्यवस्था करने को कहा था. इसके बावजूद निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

HC का आदेश

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पीछे स्थित कॉलोनी की खाली जमीन में लोग खुले में शौच जा रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा. वहीं पूरे वार्ड को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नगर निगम को पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

RAS 2018 भर्ती प्रकरण में जवाब पेश करने को कहा
वहीं एक अन्य आदेश पर हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पुनः जारी करने के मामले में एकलपीठ के समक्ष रहे याचिकाकर्ताओं को जवाब पेश करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था से जुड़े मामले में नगर निगम को पूर्व में दिए आदेशों की पालना में किए गए कामों की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने यह आदेश विमल चौधरी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट में 31 मई 2012 को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 16 बिंदुओं पर नगर निगम को दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें से अधिकांश निर्देशों की पालना नहीं की गई। वहीं बाद में हाईकोर्ट ने निगम को यूडी टैक्स वसूल कर सुचारू सफाई व्यवस्था करने को कहा था। इसके बावजूद निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पीछे स्थित कॉलोनी की खाली जमीन में लोग खुले में शौच जा रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं पूरे वार्ड को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नगर निगम को पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।


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