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तृतीय श्रेणी लेवल 1 शिक्षक भर्ती की नियुक्तियों पर यथास्थिति के आदेश - Rajasthan High Court on third grade teacher bharti

तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 भर्ती 2022 के विवादित उत्तर कुंजी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं.

order of status quo on appointment
नियुक्तियों पर यथास्थिति के आदेश
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 30, 2023, 8:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 भर्ती 2022 के विवादित उत्तर कुंजी के मामले में नियुक्तियों पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में विशेषज्ञ कमेटी रिपोर्ट पेश की गई. जिसे देखकर अदालत संतुष्ट नहीं हुई. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में दी जा रही नियुक्तियों पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक के 21 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी. इस उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं के जवाब सही थे. वहीं बोर्ड ने मामले में एक्सपर्ट कमेटी गठित कर करीब 22 सवालों के जवाबों में से कुछ को डिलीट कर दिया और कुछ सवालों के जवाब बदल कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी.

पढ़ें: Rajasthan High Court : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से मांगा जवाब

बोर्ड की ओर से सवालों के जवाब गलत जांचने के चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए. याचिका में कहा गया कि भर्ती में उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं के साथ डिप्लोमा है. इसके बावजूद कमेटी ने विवादित प्रश्नों की जांच के दौरान राज्य सरकार और मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पुस्तकों को आधार ना मानकर पीजी स्तर की पुस्तकों और निजी प्रकाशकों की किताबों को आधार बनाया है. ऐसे में कमेटी की ओर से पेश रिपोर्ट सही नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती में दी जा रही नियुक्तियों पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 भर्ती 2022 के विवादित उत्तर कुंजी के मामले में नियुक्तियों पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में विशेषज्ञ कमेटी रिपोर्ट पेश की गई. जिसे देखकर अदालत संतुष्ट नहीं हुई. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में दी जा रही नियुक्तियों पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक के 21 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी. इस उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं के जवाब सही थे. वहीं बोर्ड ने मामले में एक्सपर्ट कमेटी गठित कर करीब 22 सवालों के जवाबों में से कुछ को डिलीट कर दिया और कुछ सवालों के जवाब बदल कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी.

पढ़ें: Rajasthan High Court : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से मांगा जवाब

बोर्ड की ओर से सवालों के जवाब गलत जांचने के चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए. याचिका में कहा गया कि भर्ती में उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं के साथ डिप्लोमा है. इसके बावजूद कमेटी ने विवादित प्रश्नों की जांच के दौरान राज्य सरकार और मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पुस्तकों को आधार ना मानकर पीजी स्तर की पुस्तकों और निजी प्रकाशकों की किताबों को आधार बनाया है. ऐसे में कमेटी की ओर से पेश रिपोर्ट सही नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती में दी जा रही नियुक्तियों पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं.

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