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Rajasthan High Court: आईएएस अरोड़ा को अवमानना नोटिस जारी - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद एसीबी की (contempt notice to IAS Akhil Arora) ओर से भेजे 17ए की अनुमति का पत्र तय अवधि में निस्तारण नहीं करने पर आईएएस अखिल अरोड़ा को अवमानना नोटिस जारी किया है.

Rajasthan High Court,  Rajasthan High Court issues contempt notice
आईएएस अरोड़ो को अवमानना नोटिस जारी.
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Published : Dec 2, 2022, 8:56 PM IST

Updated : Dec 2, 2022, 11:53 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद एसीबी की ओर (Rajasthan High Court issues contempt notice) से भेजे 17ए की अनुमति का पत्र तय अवधि में निस्तारण नहीं करने पर प्रमुख आईटी सचिव अखिल अरोड़ा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा और अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. की ओर से 240 करोड़ रुपए की वाईफाई डिवाइस खरीदने के मामले में एसीबी में शिकायत की गई थी. मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर गत 23 मई को प्रमुख आईटी सचिव को आदेश दिए थे. इसमें कहा था कि वह एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए के तहत जांच की अनुमति के लिए भेजे पत्र को 60 दिन में तय करे.

पढ़ेंः टीएसपी क्षेत्र में महिला अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर अवमानना नोटिस हुआ जारी

अवमानना याचिका में कहा गया कि प्रमुख आईटी सचिव ने छह माह की अवधि में भी एसीबी के पत्र को तय नहीं किया है. ऐसे में दोषी अधिकारी को अदालती आदेश की अवमानना के लिए दंडित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद एसीबी की ओर (Rajasthan High Court issues contempt notice) से भेजे 17ए की अनुमति का पत्र तय अवधि में निस्तारण नहीं करने पर प्रमुख आईटी सचिव अखिल अरोड़ा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा और अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. की ओर से 240 करोड़ रुपए की वाईफाई डिवाइस खरीदने के मामले में एसीबी में शिकायत की गई थी. मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर गत 23 मई को प्रमुख आईटी सचिव को आदेश दिए थे. इसमें कहा था कि वह एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए के तहत जांच की अनुमति के लिए भेजे पत्र को 60 दिन में तय करे.

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अवमानना याचिका में कहा गया कि प्रमुख आईटी सचिव ने छह माह की अवधि में भी एसीबी के पत्र को तय नहीं किया है. ऐसे में दोषी अधिकारी को अदालती आदेश की अवमानना के लिए दंडित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Last Updated : Dec 2, 2022, 11:53 PM IST
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