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एसीबी के तत्कालीन एएसपी सहित 3 पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस - Rajasthan Hindi news

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी के तत्कालीन एएसपी सहित 3 पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी किया है. कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर गिरफ्तारी करने से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 25, 2023, 8:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर गिरफ्तारी करने से जुड़े मामले में एसीबी के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह सहित दो अन्य पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश रवि मीणा की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इन पुलिसकर्मियों से पूछा है कि गिरफ्तारी के दौरान अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए.

अवमानना याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि एसीबी को जनवरी 2021 में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी. एसीबी ने मामले में प्रारंभिक जांच कर सितंबर 2021 को एफआईआर दर्ज कर ली. वहीं, एफआईआर दर्ज होने के करीब डेढ़ साल बाद एसीबी ने याचिकाकर्ता को सोशल मीडिया के जरिए नोटिस जारी कर सात दिन में उपस्थित होने को कहा. इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए कुछ दिनों की मोहलत मांगी.

पढ़ें. जोधपुर में अतिक्रमण, संकरी सड़कों और आवारा पशुओं को लेकर कोर्ट ने कहा-कार्रवाई करें, अन्यथा लगाना पड़ेगा जुर्माना

वहीं, एसीबी ने सात दिन पूरे होते ही याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाईकोर्ट के परिपत्र के अनुसार एसीबी को गिरफ्तारी से पहले याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 41क का नोटिस देकर उसे जवाब के लिए समय देना चाहिए था. इसके बावजूद भी एसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर मनमानी करते हुए याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया. ऐसे में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसीबी के संबंधित पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर गिरफ्तारी करने से जुड़े मामले में एसीबी के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह सहित दो अन्य पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश रवि मीणा की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इन पुलिसकर्मियों से पूछा है कि गिरफ्तारी के दौरान अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए.

अवमानना याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि एसीबी को जनवरी 2021 में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी. एसीबी ने मामले में प्रारंभिक जांच कर सितंबर 2021 को एफआईआर दर्ज कर ली. वहीं, एफआईआर दर्ज होने के करीब डेढ़ साल बाद एसीबी ने याचिकाकर्ता को सोशल मीडिया के जरिए नोटिस जारी कर सात दिन में उपस्थित होने को कहा. इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए कुछ दिनों की मोहलत मांगी.

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वहीं, एसीबी ने सात दिन पूरे होते ही याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाईकोर्ट के परिपत्र के अनुसार एसीबी को गिरफ्तारी से पहले याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 41क का नोटिस देकर उसे जवाब के लिए समय देना चाहिए था. इसके बावजूद भी एसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर मनमानी करते हुए याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया. ऐसे में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसीबी के संबंधित पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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