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Rajasthan High Court : सांड के हमले से किसान की मौत पर आश्रितों को मुआवजा क्यों नहीं दिया?

राजस्थान हाईकोर्ट ने सांड के हमले से किसान की मौत होने पर उसके आश्रितों को सरकारी योजना के तहत क्षतिपूर्ति राशि नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रमुख कृषि सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Aug 9, 2023, 6:44 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खेत की रखवाली के समय सांड के हमले से किसान की मौत होने पर उसके आश्रितों को सरकारी योजना के तहत क्षतिपूर्ति राशि नहीं देने पर प्रमुख कृषि सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश मृतक किसान की विधवा कस्तूरी देवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पति गंगूराम सैनी 26 जून, 2022 को खेत की रखवाली कर रहा था. इस दौरान उस पर सांड ने हमला कर दिया, जिसके चलते उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. इस पर याचिकाकर्ता ने राजीव गांधी कृषक योजना के तहत मिलने वाली पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि के लिए कृषि उपज मंडी, बांदीकुई के समक्ष आवेदन किया.

पढ़ें. Rajasthan HIgh Court : कर्मचारी की स्टडी लीव स्वीकृत करने को लेकर, शिक्षा विभाग को दो सप्ताह में निर्णय करने के आदेश

क्षतिपूर्ति नहीं देने पर जवाब तलब : कृषि उपज मंडी के सचिव ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आवेदन पत्र के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. मंडी सचिव की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रकरण में मृत्यु होना और मृत्यु का कारण ही पर्याप्त है. प्रकरण में पुलिस जांच, स्थानीय लोगों के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स यह साबित करती है कि याचिकाकर्ता के पति की मौत आवारा पशु के हमले के कारण हुई है. ऐसे में याचिकाकर्ता को सरकारी योजना के तहत पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए, जिस पर सुनवाई एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खेत की रखवाली के समय सांड के हमले से किसान की मौत होने पर उसके आश्रितों को सरकारी योजना के तहत क्षतिपूर्ति राशि नहीं देने पर प्रमुख कृषि सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश मृतक किसान की विधवा कस्तूरी देवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पति गंगूराम सैनी 26 जून, 2022 को खेत की रखवाली कर रहा था. इस दौरान उस पर सांड ने हमला कर दिया, जिसके चलते उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. इस पर याचिकाकर्ता ने राजीव गांधी कृषक योजना के तहत मिलने वाली पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि के लिए कृषि उपज मंडी, बांदीकुई के समक्ष आवेदन किया.

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क्षतिपूर्ति नहीं देने पर जवाब तलब : कृषि उपज मंडी के सचिव ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आवेदन पत्र के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. मंडी सचिव की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रकरण में मृत्यु होना और मृत्यु का कारण ही पर्याप्त है. प्रकरण में पुलिस जांच, स्थानीय लोगों के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स यह साबित करती है कि याचिकाकर्ता के पति की मौत आवारा पशु के हमले के कारण हुई है. ऐसे में याचिकाकर्ता को सरकारी योजना के तहत पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए, जिस पर सुनवाई एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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