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Rajasthan High Court: फार्मासिस्ट भर्ती की मेरिट को अंतिम रूप देने पर लगी अंतरिम रोक जारी - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती की मेरिट को (High Court extends interim stay) अंतिम रूप देने पर लगी रोक को 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है.

Rajasthan High Court,  High Court extends interim stay
राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश.
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Published : Jul 20, 2023, 9:25 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एकेडमिक योग्यता के अंकों के आधार पर करीब तीन हजार पदों के लिए हो रही फार्मासिस्ट भर्ती-2023 की मेरिट को अंतिम रूप देने पर लगी रोक को दो अगस्त तक बढ़ा दिया है. वहीं अदालत ने इस भर्ती के साथ ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया है. सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश भंवर कुमार व राज कुमार सहित अन्य की याचिकाओं पर दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दोनों मामलों में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने जवाब पेश करने के लिए दो अगस्त तक का समय देते हुए अंतरिम रोक को जारी रखा है. फार्मासिस्ट भर्ती व नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 को लिखित परीक्षा की बजाए एकेडमिक योग्यता के अंकों की मेरिट के आधार पर किए जाने को हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है. याचिकाओं में कहा कि राज्य सरकार 2023 की फार्मासिस्ट भर्ती, एकेडमिक योग्यता के अंकों की मेरिट के आधार पर कर रही है, जबकि इससे पहले भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए होती थी. याचिकाकर्ताओं के पास राज्य सरकार की एकेडमिक शैक्षणिक योग्यता है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों के पास अन्य राज्यों व अन्य विश्वविद्यालयों की एकेडमिक डिग्री है.

पढ़ेंः फार्मासिस्ट भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

हर राज्य व यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है और उसके अनुसार ही स्टूडेंट्स को अंकों का निर्धारण किया जाता है. इसके चलते भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के ज्यादा अंक होने के आधार पर उन्हें नियुक्ति में लाभ मिलेगा. इसलिए भर्ती अंकों की मेरिट की बजाए लिखित परीक्षा से करवाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए गत दिनों फार्मासिस्ट भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी. वहीं नर्सिंग भर्ती के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एकेडमिक योग्यता के अंकों के आधार पर करीब तीन हजार पदों के लिए हो रही फार्मासिस्ट भर्ती-2023 की मेरिट को अंतिम रूप देने पर लगी रोक को दो अगस्त तक बढ़ा दिया है. वहीं अदालत ने इस भर्ती के साथ ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया है. सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश भंवर कुमार व राज कुमार सहित अन्य की याचिकाओं पर दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दोनों मामलों में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने जवाब पेश करने के लिए दो अगस्त तक का समय देते हुए अंतरिम रोक को जारी रखा है. फार्मासिस्ट भर्ती व नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 को लिखित परीक्षा की बजाए एकेडमिक योग्यता के अंकों की मेरिट के आधार पर किए जाने को हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है. याचिकाओं में कहा कि राज्य सरकार 2023 की फार्मासिस्ट भर्ती, एकेडमिक योग्यता के अंकों की मेरिट के आधार पर कर रही है, जबकि इससे पहले भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए होती थी. याचिकाकर्ताओं के पास राज्य सरकार की एकेडमिक शैक्षणिक योग्यता है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों के पास अन्य राज्यों व अन्य विश्वविद्यालयों की एकेडमिक डिग्री है.

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हर राज्य व यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है और उसके अनुसार ही स्टूडेंट्स को अंकों का निर्धारण किया जाता है. इसके चलते भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के ज्यादा अंक होने के आधार पर उन्हें नियुक्ति में लाभ मिलेगा. इसलिए भर्ती अंकों की मेरिट की बजाए लिखित परीक्षा से करवाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए गत दिनों फार्मासिस्ट भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी. वहीं नर्सिंग भर्ती के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था.

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