अजमेर. पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष न्यायालय कोर्ट संख्या-1 ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 24 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी पीड़िता की मां का मुंह बोला भाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 11 नवंबर 2020 को नाबालिग के पिता ने केकड़ी थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. नाबालिग लड़की के पिता का आरोप था कि गांव में ही रहने वाले एक परिचित का उनके घर आना जाना था. वह परिचित नाबालिग बच्ची की मां से राखी बंधवाता था. इंसानी रिश्तों को तार-तार करते हुए आरोपी जिसको अपनी बहन मानता था, उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अहमदाबाद ले गया.
परिहार ने बताया कि पिता ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि 8 नवंबर 2020 को नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर गई थी. काफी समय बाद वह घर नहीं लौटी. गांव और परिवार में पता किया तो सामने आया कि नाबालिग बेटी को गांव का ही परिचित व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया. इस दौरान नाबालिग बेटी ने पैर में पायल और गले में मंगलसूत्र पहन रखा था. केकड़ी पुलिस ने नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत दर्ज कर अनुसंधान किया. प्रकरण में धारा 363, 344, 376(2)(एन) और 5 एल / 6 पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी गई. इस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया.
आरोपी ने पीड़िता को रखा 2 माह 10 दिन बंधकः विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता को 2 माह 10 दिन बाद अहमदाबाद से दस्तयाब किया था. 20 जनवरी 2021 को पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया. वहीं 22 जनवरी 2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपी का पोटेंसी संबंधी टेस्ट भी 23 जनवरी 2021 को करवाया था. परिहार ने बताया कि डीएनए और एफएसएल जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई. उन्होंने बताया कि अभियोजन की ओर से 7 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए. जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 24 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.