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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई दस साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने (court sentenced 10 years to the accused ) नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.

Pocso court sentenced 10 years,  court sentenced 10 years to the accused
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई दस साल की सजा.
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Published : May 9, 2023, 8:31 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विनोद कुमार बैरवा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता का स्कूल जाते समय पीछा किया और बाद में उसे होटल ले जाकर उस पर लैंगिक हमला कर दुष्कर्म किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. यह कृत्य पीड़ित के व्यक्तित्व व उसकी गरिमा को आहत करने वाला है. अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ने 8 मई 2020 को मानसरोवर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे स्कूल जाते समय विनोद नाम का एक लड़का परेशान व गंदी हरकतें करता है. वहीं उसकी आईडी बनाकर उस पर गंदी तस्वीरें डालता है और कमेंट करता है. इस दौरान आरोपी उसे एक होटल में ले गया और उसके साथ जबरन संबंध बनाए और यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी दी. इसके बाद भी वह परेशान करता रहा और बाद में भी होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

अभियुक्त के लगातार परेशान व लैंगिक शोषण के चलते पीड़िता ने उसके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में जबरन फंसाया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विनोद कुमार बैरवा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता का स्कूल जाते समय पीछा किया और बाद में उसे होटल ले जाकर उस पर लैंगिक हमला कर दुष्कर्म किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. यह कृत्य पीड़ित के व्यक्तित्व व उसकी गरिमा को आहत करने वाला है. अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ने 8 मई 2020 को मानसरोवर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे स्कूल जाते समय विनोद नाम का एक लड़का परेशान व गंदी हरकतें करता है. वहीं उसकी आईडी बनाकर उस पर गंदी तस्वीरें डालता है और कमेंट करता है. इस दौरान आरोपी उसे एक होटल में ले गया और उसके साथ जबरन संबंध बनाए और यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी दी. इसके बाद भी वह परेशान करता रहा और बाद में भी होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

अभियुक्त के लगातार परेशान व लैंगिक शोषण के चलते पीड़िता ने उसके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में जबरन फंसाया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

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