जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग (Pocso Court order) का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने एक नाबालिग का न सिर्फ अपहरण किया, बल्कि उसके (Imprisonment for abducting and Raping minor) साथ कई दिनों तक दुष्कर्म भी किया. इस गंभीर अपराध के लिए उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 25 नवंबर 2019 को पीड़िता के पिता ने प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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रिपोर्ट में कहा गया कि 21 नवंबर को उसका पड़ोसी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए करीब 20 दिन बाद पुलिस ने अभियुक्त को भीलवाड़ा से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. ट्रायल के दौरान पीड़िता ने बयान दिया कि अभियुक्त उसे झांसा देकर भीलवाड़ा ले गया था. यहां वह रोजाना उसके साथ रेप और मारपीट करता था.