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POCSO Court: नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कैद

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Published : Feb 1, 2023, 10:15 PM IST

जयपुर में एक घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले (Minor rape case in Jaipur) में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है.

POCSO court judgement in minor rape case
नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कैद

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बबलू बर्मन को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने परिवादी की मंजूरी के बिना घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी पर लैंगिक हमला किया है और ऐसे अभियुक्त के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि परिवादी ने 11 अप्रैल, 2021 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर ढाई बजे वह अपनी दो नाबालिग बेटियों को घर पर छोड़कर चावल लेने गया था. 20 मिनट बाद जब वह लौटा तो उसने कमरे में पीड़िता को कोने में बैठा पाया. वहीं उसे देखकर अभियुक्त अपनी पेंट पहनकर वहां से भाग गया. इस दौरान पीड़िता के कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे.

पढ़ें: Minor Girl Rape In Rajashan: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, 41 हजार का जुर्माना

उसने पाया कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी पर लैंगिक हमला किया है और इसी इरादे से वह उसके पीछे से घर में आया था. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

पढ़ें: भीलवाड़ाः नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

बता दें कि डूंगरपुर में नवंबर 2020 में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया था. दुष्कर्म का आरोप पड़ोस में रहने वाले नाबालिग चचेरे भाई पर लगाया गया था. पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में इस साल 5 जनवरी को आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई. कोर्ट के आदेश के अनुसार आरोपी 21 साल की उम्र होने तक बाल संप्रेषण गृह में रहेगा. इसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बबलू बर्मन को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने परिवादी की मंजूरी के बिना घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी पर लैंगिक हमला किया है और ऐसे अभियुक्त के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि परिवादी ने 11 अप्रैल, 2021 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर ढाई बजे वह अपनी दो नाबालिग बेटियों को घर पर छोड़कर चावल लेने गया था. 20 मिनट बाद जब वह लौटा तो उसने कमरे में पीड़िता को कोने में बैठा पाया. वहीं उसे देखकर अभियुक्त अपनी पेंट पहनकर वहां से भाग गया. इस दौरान पीड़िता के कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे.

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उसने पाया कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी पर लैंगिक हमला किया है और इसी इरादे से वह उसके पीछे से घर में आया था. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

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बता दें कि डूंगरपुर में नवंबर 2020 में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया था. दुष्कर्म का आरोप पड़ोस में रहने वाले नाबालिग चचेरे भाई पर लगाया गया था. पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में इस साल 5 जनवरी को आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई. कोर्ट के आदेश के अनुसार आरोपी 21 साल की उम्र होने तक बाल संप्रेषण गृह में रहेगा. इसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा.

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