ETV Bharat / state

Paper leak case: नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची पेपर लीक के आरोपी की गर्लफ्रेंड

पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र की गर्लफ्रेंड प्रियंका विश्नोई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसकी पीटीआई पद पर नियुक्ति रद्द करने के आदेश को निरस्त कर की अपील की है.

Paper leak accused GF petition in High Court
Paper leak case: नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची पेपर लीक के आरोपी की गर्लफ्रेंड
author img

By

Published : Jun 8, 2023, 8:53 PM IST

जयपुर. पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र की गर्लफ्रेंड प्रियंका विश्नोई की पीटीआई पद पर नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ प्रियंका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई करेगा.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून, 2022 को पीटीआई के 5546 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता शामिल हुई और लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उसके दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया. वहीं चयन बोर्ड की ओर से गत 31 मई को भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का चयन हो गया. इसके बाद इसी दिन बोर्ड ने उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की जानकारी में आया है कि उसकी पेपर लीक के मास्टर माइंड भूपेन्द्र से दोस्ती होने के कारण उसकी नियुक्ति रद्द की गई है.

पढ़ेंः RPSC Paper Leak: भूपेंद्र सारण पुलिस रिमांड पर उगल रहा राज, अब पटवारी बताएगा पेपर लीक की कहानी

याचिका में यह भी कहा गया कि पीटीआई भर्ती में पेपर लीक का आरोप नहीं लगा है और ना ही इस परीक्षा को लेकर कोई एफआईआर दर्ज हुई है. याचिकाकर्ता शुरु से ही होनहार छात्रा रही है और इस परीक्षा के लिए उसने कड़ी मेहनत की है. इसके बावजूद भी उसकी नियुक्ति रद्द करना गलत है. नियुक्ति रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता का पक्ष भी नहीं सुना गया. याचिका में बताया गया कि किसी आरोपी से दोस्ती होने के आधार मात्र पर याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता. ऐसे में उसकी नियुक्ति रद्द करने के आदेश को निरस्त कर उसे नियुक्ति दी जाए.

जयपुर. पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र की गर्लफ्रेंड प्रियंका विश्नोई की पीटीआई पद पर नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ प्रियंका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई करेगा.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून, 2022 को पीटीआई के 5546 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता शामिल हुई और लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उसके दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया. वहीं चयन बोर्ड की ओर से गत 31 मई को भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का चयन हो गया. इसके बाद इसी दिन बोर्ड ने उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की जानकारी में आया है कि उसकी पेपर लीक के मास्टर माइंड भूपेन्द्र से दोस्ती होने के कारण उसकी नियुक्ति रद्द की गई है.

पढ़ेंः RPSC Paper Leak: भूपेंद्र सारण पुलिस रिमांड पर उगल रहा राज, अब पटवारी बताएगा पेपर लीक की कहानी

याचिका में यह भी कहा गया कि पीटीआई भर्ती में पेपर लीक का आरोप नहीं लगा है और ना ही इस परीक्षा को लेकर कोई एफआईआर दर्ज हुई है. याचिकाकर्ता शुरु से ही होनहार छात्रा रही है और इस परीक्षा के लिए उसने कड़ी मेहनत की है. इसके बावजूद भी उसकी नियुक्ति रद्द करना गलत है. नियुक्ति रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता का पक्ष भी नहीं सुना गया. याचिका में बताया गया कि किसी आरोपी से दोस्ती होने के आधार मात्र पर याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता. ऐसे में उसकी नियुक्ति रद्द करने के आदेश को निरस्त कर उसे नियुक्ति दी जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.