जयपुर. राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में स्थित बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन के लिए बनाई गई नीति की अधिसूचना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने शुक्रवार जारी कर दिया है. रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और विकासकर्ता बहुमंजिला इमारतों में कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे.
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने प्रदेश की बहुमंजिला इमारतों के विकासकर्ताओं और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से अपील की है कि वे संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में पेयजल कनेक्शन के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स में रहने वालों को पेयजल उपलब्ध हो सके. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. इन भवनों में पीएचईडी की ओर से पेयजल कनेक्शन देने के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण इन भवनों में रहने वाले लोग लम्बे समय से पेयजल कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे थे.
घरेलू पेयजल मांग की गणना : जलदाय मंत्री महेश जोशी ने बताया कि बहुमंजिला भवनों को जल कनेक्शन देने की यह नीति पूरे राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी. आर.डब्ल्यू.ए. (रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) एवं विकासकर्ता की ओर से आवासीय बहुमंजिला भवन में पेयजल कनेक्शन के लिए सम्बंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आवेदन किया जाएगा. आवेदन के साथ बहुमंजिला भवन का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित मानचित्र जिसमें भवन में निर्मित सभी ईकाईयों की श्रेणी और कारपेट एरिया दर्शित हो, प्रस्तुत किया जाएगा. बहुमंजिला भवनों में घरेलू पेयजल मांग की गणना 1500 वर्ग फीट कारपेट एरिया तक के फ्लैट में 5 व्यक्ति प्रति फ्लैट तथा 1500 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के फ्लैट में 7 व्यक्ति प्रति फ्लैट के अनुसार की जाएगी.
एकमुश्त शुल्क की गणना बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया के आधार पर की जाएगी. बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन के लिए एकमुश्त शुल्क की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और विकासकर्ता की ओर से पेयजल कनेक्शन जारी करते समय जमा कराई जाएगी. शेष 75 प्रतिशत जल उपभोग बिल के साथ 60 समान किश्तों में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ देय होगा. उपभोक्ता की ओर से एकमुश्त शुल्क की राशि एक साथ जमा कराने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
एकमुश्त शुल्क की दरें निम्नानुसार देय होंगी :
1. अनुमोदित आवासीय बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया पर 25 रुपये प्रति वर्ग फुट.
2. अनुमोदित वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया पर 42 रुपए प्रति वर्ग फुट.
3. अनुमोदित मिश्रित बहुमंजिला भवन में आवासीय क्षेत्र के कुल कारपेट एरिया पर 25 रुपए प्रति वर्ग फुट और वाणिज्यिक क्षेत्र के कुल कारपेट एरिया पर 42 रुपए प्रति वर्ग फुट.
4. बहुमंजिला संस्थागत और औद्योगिक भवनों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हिस्सा राशि विभागीय बुनियादी ढ़ांचे की वास्तविक लागत की पूर्ण राशि देय होगी.
5. बहुमंजिला भवन में रूफटॉप वर्षा जल संचयन प्रणाली (वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) होने पर एकमुश्त शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी.
6. बहुमंजिला भवन में 'अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग प्रणाली' होने और बहुमंजिला भवन की न्यूनतम 10 प्रतिशत जल मांग की आपूर्ति पुनः उपयोग प्रणाली से किए जाने की स्थिति में एकमुश्त शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी.
7. बहुमंजिला भवन में 'सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट' स्थापित कर अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग प्रणाली कार्यात्मक होने और बहुमंजिला भवन की न्यूनतम 20 प्रतिशत जल मांग की आपूर्ति पुनः उपयोग प्रणाली से किए जाने की स्थिति में एकमुश्त शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी.