जयपुर. दिल्ली हाईकोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले से जुड़े आपराधिक मानहानि प्रकरण में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब तलब किया है. अदालत ने यह आदेश पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में पूर्व सीएम गहलोत ने दिल्ली की विशेष अदालत के गत 13 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने उनकी रिवीजन याचिका को खारिज कर निचली अदालत में प्रकरण की सुनवाई का रास्ता साफ किया था.
विशेष कोर्ट ने माना था कि एसीएमएम कोर्ट का मामले में समन जारी करने का 6 जुलाई 2023 का आदेश सही है और उसमें कोई गलती नहीं है. गहलोत ने याचिका में विशेष कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और उन्हें निचली कोर्ट के समक्ष वीसी के जरिए पक्ष रखने का आग्रह किया है.
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गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिल्ली की निचली कोर्ट में संजीवनी घोटाले मामले में तत्कालीन सीएम गहलोत की ओर से उनके खिलाफ बयानबाजी करने पर आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया था. एसीजेएम कोर्ट ने गहलोत को समन जारी कर तलब किया था. इसे गहलोत ने विशेष कोर्ट में रिवीजन याचिका के जरिए चुनौती दी थी. जिसे विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
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