ETV Bharat / state

कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013 के मामले में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने RPSC से मांगा जवाब - कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013

राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013 में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करने पर आरपीएससी और राजकोष निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसी तरह तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती से द्वितीय श्रेणी अध्यापक पदोन्नति में बैकलॉग के पद नहीं भरने पर कार्मिक सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
author img

By

Published : Jul 3, 2019, 9:07 PM IST

Updated : Jul 3, 2019, 11:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013 में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करने पर आरपीएससी और राजकोष निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश कमल कुमार गोरा अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाकर्ता के वकील राम प्रताप सैनी

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के करीब 3700 पदों पर वर्ष 2013 में भर्ती निकाली थी. चयन के बाद कुछ अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया. वहीं कुछ अभ्यर्थियों के दोनों पदों पर चयन होने के चलते कुछ पद रिक्त रह गए. इसके बावजूद भी आयोग ने अब तक न तो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की और ना ही खाली पदों पर नियुक्तियां दी गई. जिसके कारण याचिकाकर्ता नियुक्ति से वंचित रह गए हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

इधर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी मिला नोटिस
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती से द्वितीय श्रेणी अध्यापक पदोन्नति में बैकलॉग के पद नहीं भरने पर कार्मिक सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रविंद्र कुमार मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी अध्यापक से द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर पदोन्नति की जा रही है. विभाग की ओर से पदोन्नति में बैकलॉग के पद पिछले 2 सालों से नहीं भरे जा रहे हैं. यदि इस बार भी बैकलॉग के पद नहीं भरे गए तो नियमानुसार अगले वर्ष यह पद सामान्य वर्ग में जा सकते हैं. याचिका में गुहार की गई कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह पदोन्नति के बैकलॉग के पदों को भरें. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013 में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करने पर आरपीएससी और राजकोष निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश कमल कुमार गोरा अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाकर्ता के वकील राम प्रताप सैनी

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के करीब 3700 पदों पर वर्ष 2013 में भर्ती निकाली थी. चयन के बाद कुछ अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया. वहीं कुछ अभ्यर्थियों के दोनों पदों पर चयन होने के चलते कुछ पद रिक्त रह गए. इसके बावजूद भी आयोग ने अब तक न तो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की और ना ही खाली पदों पर नियुक्तियां दी गई. जिसके कारण याचिकाकर्ता नियुक्ति से वंचित रह गए हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

इधर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी मिला नोटिस
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती से द्वितीय श्रेणी अध्यापक पदोन्नति में बैकलॉग के पद नहीं भरने पर कार्मिक सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रविंद्र कुमार मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी अध्यापक से द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर पदोन्नति की जा रही है. विभाग की ओर से पदोन्नति में बैकलॉग के पद पिछले 2 सालों से नहीं भरे जा रहे हैं. यदि इस बार भी बैकलॉग के पद नहीं भरे गए तो नियमानुसार अगले वर्ष यह पद सामान्य वर्ग में जा सकते हैं. याचिका में गुहार की गई कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह पदोन्नति के बैकलॉग के पदों को भरें. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:याचिकाकर्ता के वकील राम प्रताप सैनी की बाइट मेल से भेजी है


जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013 में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करने पर आरपीएससी और राजकोष निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश कमल कुमार गोरा अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के करीब 3700 पदों पर वर्ष 2013 में भर्ती निकाली थी। चयन के बाद कुछ अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के दोनों पदों पर चयन होने के चलते कुछ पद रिक्त रह गए। इसके बावजूद भी आयोग ने अब तक न तो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की और ना ही खाली पदों पर नियुक्तियां दी गई। जिसके कारण याचिकाकर्ता नियुक्ति से वंचित रह गए हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


Conclusion:
Last Updated : Jul 3, 2019, 11:47 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.