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POCSO Court: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले नेशनल प्लेयर को 20 साल की सजा - नाबालिग से दुष्कर्म

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने ताइक्वांडो के नेशनल प्लेयर मोहित ढेला को 20 साल की सजा दी (National player sentenced for 20 years jail) है. कोर्ट ने मोहित पर 1 लाख 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जिरह में नाबालिग ने कहा था कि उसने सहमति से संबंध बनाए थे. हालांकि कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

POCSO court sentenced convict for 20 years jail
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले नेशनल प्लेयर को 20 साल की सजा
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Published : Nov 10, 2022, 8:48 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले ताइक्वांडो के नेशनल प्लेयर मोहित ढेला को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में पीड़िता ने 11 जुलाई, 2020 को वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें अभियुक्त पर 19 अक्टूबर, 2019 से 11 जुलाई, 2020 तक दुष्कर्म करने और डरा-धमका कर डेढ़ लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया गया (Minor raped by taekwondo national player) था. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने जिरह में कहा कि उसने सहमति से संबंध बनाए थे. हालांकि अदालत ने पीड़िता के नाबालिग होने के चलते सहमति से बने संबंधों को भी दुष्कर्म की श्रेणी में माना और अभियुक्त को सजा सुनाई.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले ताइक्वांडो के नेशनल प्लेयर मोहित ढेला को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में पीड़िता ने 11 जुलाई, 2020 को वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें अभियुक्त पर 19 अक्टूबर, 2019 से 11 जुलाई, 2020 तक दुष्कर्म करने और डरा-धमका कर डेढ़ लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया गया (Minor raped by taekwondo national player) था. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने जिरह में कहा कि उसने सहमति से संबंध बनाए थे. हालांकि अदालत ने पीड़िता के नाबालिग होने के चलते सहमति से बने संबंधों को भी दुष्कर्म की श्रेणी में माना और अभियुक्त को सजा सुनाई.

पढ़ें: Minor Girl Rape In Rajashan: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, 41 हजार का जुर्माना

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