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विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले जेठ को 10 साल का कारावास - अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता का जेठ

रिश्ते में जेठ लगने वाले एक व्यक्ति ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

Court judgement in rape case in Jaipur
दुष्कर्मी जेठ को 10 साल का कारावास
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 14, 2023, 10:54 PM IST

जयपुर. महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर, द्वितीय ने मजदूरी करने के दौरान अकेला देखकर विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता का जेठ लगता है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 15 दिसंबर, 2021 के कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने पति और रिश्ते में जेठ लगने वाले अभियुक्त के साथ किराए के मकान में रहते हैं. उसका जेठ 13 दिसंबर को सुशांत सिटी में उसके पति और उसे मजदूरी कराने ले गया. काम करने के दौरान उसने उसे अकेला देकर दुष्कर्म किया. इस दौरान विरोध करने पर अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट भी की और घटना की जानकारी पति को देने पर जान से मारने की धमकी दी.

पढ़ें: अलवर: रामगढ़ में बंदूक की नोक पर विवाहिता के साथ जेठ ने किया दुष्कर्म

इस पर पीड़िता ने घर आकर अपने पति को अपराध की जानकारी दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है. पीड़िता और उसका पति उसके साथ द्वेषता रखते हैं. ऐसे में उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है. इसलिए उसे बरी किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त जेठ को सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुर. महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर, द्वितीय ने मजदूरी करने के दौरान अकेला देखकर विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता का जेठ लगता है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 15 दिसंबर, 2021 के कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने पति और रिश्ते में जेठ लगने वाले अभियुक्त के साथ किराए के मकान में रहते हैं. उसका जेठ 13 दिसंबर को सुशांत सिटी में उसके पति और उसे मजदूरी कराने ले गया. काम करने के दौरान उसने उसे अकेला देकर दुष्कर्म किया. इस दौरान विरोध करने पर अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट भी की और घटना की जानकारी पति को देने पर जान से मारने की धमकी दी.

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इस पर पीड़िता ने घर आकर अपने पति को अपराध की जानकारी दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है. पीड़िता और उसका पति उसके साथ द्वेषता रखते हैं. ऐसे में उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है. इसलिए उसे बरी किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त जेठ को सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है.

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