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RPSC Paper Leak Case: पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का घर होगा कुर्क, नोटिस जारी - Notice of attachment to paper leak accused

सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और उसके भाई का घर कुर्क किया जाएगा. इस संबंध में जेडीए की ओर से नोटिस जारी किया गया है.

JDA to attach home of RPSC Paper Leak Case mastermind
RPSC Paper Leak Case: पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का घर होगा कुर्क, नोटिस जारी
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Published : Jan 30, 2023, 7:04 PM IST

जयपुर. सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और उसके भाई को जयपुर विकास प्राधिकरण ने विधिक नोटिस जारी किया है. बीते दिनों भूपेंद्र सारण के आवास से हटाए गए अवैध निर्माण की कार्रवाई का खर्चा 19.11 लाख रुपए का आंकलन किया गया था. इस राशि को जेडीए कोष में जमा कराने का नोटिस 23 जनवरी को जारी किया गया था. लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी ये राशि जमा नहीं कराई गई. ऐसे में अब विधिक नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खर्चा जमा कराकर चालान की रसीद पेश नहीं की जाती, तो घर की कुर्की कर ये राशि वसूल की जाएगी.

बीते दिनों पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के अजमेर रोड रजनी विहार स्थित आवास पर 15 फीट आगे और 8.3 फीट पीछे सेटबैक कवर कर किए गए अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी. ये कार्रवाई तीन दिन 13, 14 और 15 जनवरी को की गई. इस दौरान जेडीए के संसाधन अधिकारी, कर्मचारी, लेबर, स्थानीय पुलिस जाब्ता, जेडीए का पुलिस जाब्ता इस्तेमाल किया गया था. जिसमें तकरीबन 19 लाख 11 हजार 355 रुपए के खर्चे का आंकलन किया गया था. जेडीए ने अधिनियम 32 (7) के तहत इस राशि को वसूलने के लिए नोटिस जारी किया गया था.

पढ़ें: RPSC Paper Leak Case: अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई पूरी, अब रहने लायक नहीं बचा सारण का मकान

जेडीए के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी ने बताया कि भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण को जारी किए गए नोटिस में जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन शाखा के स्टाफ, जोन पीआरएन (उत्तर) स्टाफ, तकनीकी शाखा का स्टाफ, अभियांत्रिकी शाखा का स्टाफ, कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे पुलिस स्टाफ और संसाधनों पर जो खर्च हुआ उसका नोटिस तैयार कर 7 दिन में जेडीए कोष में जमा करवाकर चालान रसीद पेश करने के निर्देश दिए गए थे. तय समय बीत जाने के बाद भी ये राशि जमा नहीं कराई गई. ऐसे में अब विधिक नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खर्चा जमा कराकर चालान की रसीद पेश नहीं की जाती, तो भूखंड की कुर्की कर ये राशि वसूल की जाएगी.

पढ़ें: Paper leak case: भूपेंद्र सारण के आवास को तोड़ने का खर्चा 19.11 लाख, 7 दिन में जमा नहीं कराया तो विधिक कार्रवाई

आपको बता दें कि सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान के अवैध निर्माण को हटाने का काम तीन दिन चला था. पहले 2 दिन जेडीए की टीम ने बुलडोजर चलाया था. इसके बाद मैनुअल लोकंडा और गैस कटर का इस्तेमाल किया. जिसमें खर्च होने वाली राशि को भी नोटिस में शामिल किया गया था.

जयपुर. सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और उसके भाई को जयपुर विकास प्राधिकरण ने विधिक नोटिस जारी किया है. बीते दिनों भूपेंद्र सारण के आवास से हटाए गए अवैध निर्माण की कार्रवाई का खर्चा 19.11 लाख रुपए का आंकलन किया गया था. इस राशि को जेडीए कोष में जमा कराने का नोटिस 23 जनवरी को जारी किया गया था. लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी ये राशि जमा नहीं कराई गई. ऐसे में अब विधिक नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खर्चा जमा कराकर चालान की रसीद पेश नहीं की जाती, तो घर की कुर्की कर ये राशि वसूल की जाएगी.

बीते दिनों पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के अजमेर रोड रजनी विहार स्थित आवास पर 15 फीट आगे और 8.3 फीट पीछे सेटबैक कवर कर किए गए अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी. ये कार्रवाई तीन दिन 13, 14 और 15 जनवरी को की गई. इस दौरान जेडीए के संसाधन अधिकारी, कर्मचारी, लेबर, स्थानीय पुलिस जाब्ता, जेडीए का पुलिस जाब्ता इस्तेमाल किया गया था. जिसमें तकरीबन 19 लाख 11 हजार 355 रुपए के खर्चे का आंकलन किया गया था. जेडीए ने अधिनियम 32 (7) के तहत इस राशि को वसूलने के लिए नोटिस जारी किया गया था.

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जेडीए के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी ने बताया कि भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण को जारी किए गए नोटिस में जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन शाखा के स्टाफ, जोन पीआरएन (उत्तर) स्टाफ, तकनीकी शाखा का स्टाफ, अभियांत्रिकी शाखा का स्टाफ, कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे पुलिस स्टाफ और संसाधनों पर जो खर्च हुआ उसका नोटिस तैयार कर 7 दिन में जेडीए कोष में जमा करवाकर चालान रसीद पेश करने के निर्देश दिए गए थे. तय समय बीत जाने के बाद भी ये राशि जमा नहीं कराई गई. ऐसे में अब विधिक नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खर्चा जमा कराकर चालान की रसीद पेश नहीं की जाती, तो भूखंड की कुर्की कर ये राशि वसूल की जाएगी.

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आपको बता दें कि सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान के अवैध निर्माण को हटाने का काम तीन दिन चला था. पहले 2 दिन जेडीए की टीम ने बुलडोजर चलाया था. इसके बाद मैनुअल लोकंडा और गैस कटर का इस्तेमाल किया. जिसमें खर्च होने वाली राशि को भी नोटिस में शामिल किया गया था.

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