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जयपुर: मतदाता कर सकेंगे ऑनलाइन सत्यापन - Voter verification program jaipur

प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में पंजीकृत मतदाताओं की प्रविष्टियों के सत्यापन का काम 1 सितंबर से शुरू हुआ. राज्य स्तर पर शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत की. साथ ही मतदाताओं से अपील की कि वे इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों का ऑनलाइन सत्यापन कराएं. ताकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जा सके.

Voter verification program jaipur, मतदाता सत्यापन कार्यक्रम जयपुर
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Published : Sep 1, 2019, 3:28 PM IST

जयपुर.मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत मतदाता प्रविष्टियों में संशोधन रविवार से 15 अक्टूबर तक किया जा सकेगा. सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियां पूरी तरह त्रुटि रहित हो, और कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से वंचित नहीं रहे, इस उद्देश्य से मतदाता सत्यापन अभियान की शुरुआत की गई है.

मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत

सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने इसकी शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के आमजन से आह्वान किया कि वे स्वयं आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के जरिए अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन करें. एनवीएसपी पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के जरिये ये प्रविष्टियां की जा सकती हैं.

आनंद कुमार ने बताया कि सत्यापन के दौरान यदि प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन जरूरी हो तो मतदाता आयोग द्वारा अधिकृत दस्तावेज, जिसमें पासपोर्ट, लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र और राशन कार्ड शामिल है, इनमें से किसी एक दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करवा सकते हैं.

पढ़ें- जोधपुर: चतुर्थी के दिन इस गणेश मंदिर में लगेगा 71 हजार लड्डूओं का भोग

इसके अलावा राज्य के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी खोले गए हैं. जिन पर सत्यापन का कार्य किया जा सकता है. सत्यापन की सुविधा कॉल सेंटर के माध्यम से भी की गई है. 1950 पर फोन कर प्रविष्टियों का सत्यापन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इसके बाद भी यदि कोई मतदाता प्रविष्टि नहीं कर पाता है, तो अभियान की अवधि में ही बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे.

पढ़ें- रामदेव मेले में जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए परिवाहन विभाग ने लगाए परावर्तक

आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर राज्य में जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच नाम जुड़वाए, हटाए और संशोधित किए जा सकते हैं.

जयपुर.मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत मतदाता प्रविष्टियों में संशोधन रविवार से 15 अक्टूबर तक किया जा सकेगा. सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियां पूरी तरह त्रुटि रहित हो, और कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से वंचित नहीं रहे, इस उद्देश्य से मतदाता सत्यापन अभियान की शुरुआत की गई है.

मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत

सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने इसकी शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के आमजन से आह्वान किया कि वे स्वयं आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के जरिए अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन करें. एनवीएसपी पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के जरिये ये प्रविष्टियां की जा सकती हैं.

आनंद कुमार ने बताया कि सत्यापन के दौरान यदि प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन जरूरी हो तो मतदाता आयोग द्वारा अधिकृत दस्तावेज, जिसमें पासपोर्ट, लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र और राशन कार्ड शामिल है, इनमें से किसी एक दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करवा सकते हैं.

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इसके अलावा राज्य के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी खोले गए हैं. जिन पर सत्यापन का कार्य किया जा सकता है. सत्यापन की सुविधा कॉल सेंटर के माध्यम से भी की गई है. 1950 पर फोन कर प्रविष्टियों का सत्यापन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इसके बाद भी यदि कोई मतदाता प्रविष्टि नहीं कर पाता है, तो अभियान की अवधि में ही बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे.

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आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर राज्य में जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच नाम जुड़वाए, हटाए और संशोधित किए जा सकते हैं.

Intro:जयपुर - प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में पंजीकृत मतदाताओं की प्रविष्टियों के सत्यापन का काम आज से शुरू हुआ। राज्य स्तर पर शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही मतदाताओं से अपील की कि वे इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों का ऑनलाइन सत्यापन कराएं। ताकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जा सके।


Body:1 सितंबर यानी आज से 15 अक्टूबर तक मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत मतदाता प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियां पूरी तरह त्रुटि रहित हो, और कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से वंचित नहीं रहे, इस उद्देश्य से मतदाता सत्यापन अभियान की शुरुआत की गई है। सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने इसकी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के आमजन से आह्वान किया कि वे स्वयं आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के जरिए अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन करें। एनवीएसपी पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के जरिये ये प्रविष्टियां की जा सकती हैं। आनंद कुमार ने बताया कि सत्यापन के दौरान यदि प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन जरूरी हो तो मतदाता आयोग द्वारा अधिकृत दस्तावेज, जिसमें पासपोर्ट, लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र और राशन कार्ड शामिल है, इनमें से किसी एक दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करवा सकते हैं। इसके अलावा राज्य के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी खोले गए हैं। जिन पर सत्यापन का कार्य किया जा सकता है। सत्यापन की सुविधा कॉल सेंटर के माध्यम से भी की गई है। 1950 पर फोन कर प्रविष्टियों का सत्यापन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी यदि कोई मतदाता प्रविष्टि नहीं कर पाता है, तो अभियान की अवधि में ही बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे।
बाईट - आनंद कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी


Conclusion:आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर राज्य में जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच नाम जुड़वाए, हटाए और संशोधित किए जा सकते हैं।
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