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Jaipur POCSO Court: दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सजा, 40 हजार का अर्थ दंड भी लगाया - 40 हजार का अर्थ दंड भी लगाया

इंसान कब शैतान बन जाए कोई नहीं जानता. एक ऐसी ही घिनौनी घटना के अभियुक्त पिता को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. अपनी ही नाबालिग बेटी के दुष्कर्मी इस हैवान पिता पर अदालत ने 40 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

Jaipur POCSO Court
दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सजा
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Published : Apr 15, 2023, 6:54 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और दूसरी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त कलयुगी पिता को बीस साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही POCSO Court ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. इंसान से हैवान बने इस पिता ने यह हैवानियत तीन साल पहले अपने घर में की थी.

नाबालिग की मां ने 2020 दर्ज कराई थी रिपोर्टः अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िताओं की मां ने 23 अप्रैल, 2020 को ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी अभियुक्त के साथ वर्ष 2003 में शादी हुई थी. उसके तीन लड़कियां और एक लड़का है. करीब तीन साल पहले उसकी बड़ी लड़की ने उसे बताया कि पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. वहीं छोटी बेटी ने भी शैतान पिता द्वारा छेड़छाड़ करने की बात कही. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त पिता को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र के साथ पेश किया था.

ये भी पढ़ेः पॉक्सो कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

वहीं ट्रायल के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. पत्नी के उस व्यक्ति से नाजायज संबंध भी थे. जब उसने अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोका तो पत्नी ने उसे रास्ते से हटाने के लिए बेटियों से मिलीभगत कर मामला दर्ज करा दिया. यदि उसने वास्तव में दुष्कर्म किया होता तो रिपोर्ट एक साल बाद दर्ज नहीं कराई जाती. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि कोई भी मां अपनी नाबालिग बेटियों की प्रतिष्ठा और गरिमा को इस तरह दांव पर नहीं लगा सकती. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा से दंडित किया है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और दूसरी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त कलयुगी पिता को बीस साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही POCSO Court ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. इंसान से हैवान बने इस पिता ने यह हैवानियत तीन साल पहले अपने घर में की थी.

नाबालिग की मां ने 2020 दर्ज कराई थी रिपोर्टः अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िताओं की मां ने 23 अप्रैल, 2020 को ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी अभियुक्त के साथ वर्ष 2003 में शादी हुई थी. उसके तीन लड़कियां और एक लड़का है. करीब तीन साल पहले उसकी बड़ी लड़की ने उसे बताया कि पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. वहीं छोटी बेटी ने भी शैतान पिता द्वारा छेड़छाड़ करने की बात कही. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त पिता को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र के साथ पेश किया था.

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वहीं ट्रायल के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. पत्नी के उस व्यक्ति से नाजायज संबंध भी थे. जब उसने अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोका तो पत्नी ने उसे रास्ते से हटाने के लिए बेटियों से मिलीभगत कर मामला दर्ज करा दिया. यदि उसने वास्तव में दुष्कर्म किया होता तो रिपोर्ट एक साल बाद दर्ज नहीं कराई जाती. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि कोई भी मां अपनी नाबालिग बेटियों की प्रतिष्ठा और गरिमा को इस तरह दांव पर नहीं लगा सकती. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा से दंडित किया है.

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